
शराबबंदी कानून का दुरुपयोग कर एक गोदाम की मालकिन को प्रताड़ित करने के मामले में हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने निबंधन एवं मद्यनिषेध विभाग के अपर मुख्य सचिव सहित अन्य आला अधिकारियों पर 50 हजार का हर्जाना लगाया है। न्यायमूर्ति पीबी बजनथरी और अरुण कुमार झा की खंडपीठ ने सुनीता सिन्हा की याचिका को मंजूर करते हुए यह आदेश दिया। हर्जाने की रकम अपर मुख्य सचिव के साथ राज्य के उत्पाद आयुक्त, पटना के डीएम और एसएसपी सहित अन्य अधिकारियों को याचिकाकर्ता को देनी होगी।
इन अधिकारियों ने मनमाने तरीके से बगैर किसी सबूत के याचिकाकर्ता को शराबबंदी कानून तोड़ने का आरोपी मानते हुए पटना बाइपास (रामकृष्णानगर) स्थित उनके मकान को सील कर उसे राज्यसात करने का आदेश दिया था। उसी आदेश काे चुनौती देते हुए यह याचिका दायर की गई थी। कोर्ट ने कहा कि गोदाम मालकिन को अकारण परेशान किया गया जिसकी क्षतिपूर्ति के लिए यह हर्जाना लगाया गया है।

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