राजद सुप्रीमो लालू यादव मंगलवार को पटना सिविल कोर्ट में पेश हुए। सिविल कोर्ट स्थित CBI कोर्ट में चल रहे चारा घोटाले के एक मामले में उन्हें यहां पेश होना था। हालांकि कोर्ट में हाजिरी देने के बाद वे वहां से निकल गए।
ये एक रूटीन प्रक्रिया थी
लालू प्रसाद यादव के करीबी भोला प्रसाद यादव ने बताया कि ये एक रूटीन प्रक्रिया थी। सीबीआई कोर्ट में भागलपुर-बांका ट्रेजरी केस मामले में सुनवाई चल रही है। इसी के तहत मंगलवार को इनकी पेशी होनी थी। पेशी के अलावा किसी प्रकार के कोई सवाल-जवाब नहीं किए गए। लालू प्रसाद यादव के कोर्ट पहुंचने की सूचना पर कोर्ट परिसर की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी।
चारा घोटाले के आरसी 63 ए, 1996 के इस मामले में लालू प्रसाद, पूर्व सांसद जगदीश शर्मा, पूर्व सांसद आरके राणा, नौकरशाह बेक जुलियस, फूलचंद सिंह सहित 22 आरोपी हैं। CBI ने अब तक 76 गवाह पेश कर गवाही कराई है। चारा घोटाले के इस मामले में CBI ने लालू प्रसाद समेत कुल 44 आरोपियों पर चार्जशीट दायर की थी। इसमें 22 लोगों की मृत्यु होने के वजह से ट्रायल बंद कर दिया गया।
चारा घोटाले के चार मामले में हो चुकी है सजा
चार मामले में लालू प्रसाद यादव को सजा हो चुकी है। अब ये एकमात्र आखिरी केस है जिसकी सुनवाई चल रही है। भागलपुर-बांका के उपकोषागार से फर्जी विपत्र के आधार पर 46 लाख रुपए की अवैध निकासी हुई थी। बिहार में हुए चारा घोटाला में 950 करोड़ रुपए सरकारी खजाने से फर्जीवाड़ा करके निकाल लिये गये थे।
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