जन्म /मृत्यु निबंधन संबंधी कुछ महत्वपूर्ण बातें
इस सम्बन्ध में पूर्वी सिंहभूम ज़िला प्रशासन द्वारा जानकारी दी गई है.
1. शहरी क्षेत्र में पंजीयन संबंधित नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत एवं अधिसूचित क्षेत्र समिति में कराया जा सकता है।
2. चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिला अस्पताल, अनुमंडलीय अस्पताल एवं रेफरल अस्पताल में घटित घटनाओं का पंजीयन संबंधित अस्पताल में ही होगा ।
3. ग्रामीण क्षेत्र में पंजीयन ग्राम पंचायत में होता है।
4. ग्राम पंचायत में कार्यरत चौकीदार, आंगनबाड़ी सेविका एवं साहिया के माध्यम से अथवा सीधे पंचायत सचिव को जन्म और मृत्यु की घटना की सूचना देकर पंजीयन कराया जा सकता है।
5. बस, ट्रेन, हवाई जहाज, यान इत्यादि में जन्म या मृत्यु की घटना होने पर उसका रजिस्ट्रीकरण प्रथम विराम स्थान के अन्तर्गत आने वाली रजिस्ट्रीकरण इकाई में कराया जाना है।
6. किसी भी जन्म या मृत्यु की घटना का पंजीयन उसी शहर या ग्रामीण रजिस्ट्रेशन केन्द्र पर होगा जिसके क्षेत्र में घटना हुई है।
– जन्म-मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण कब? क्यों?? कहाँ ???
जन्म-मृत्यु का पंजीयन कब ?
1. परिवार में हुई प्रत्येक जन्म या मृत्यु की घटना का पंजीयन घटना के होने के 21 दिनों तक आप निःशुल्क करवा सकते हैं।
2.आपके परिवार में हुई प्रत्येक जन्म या मृत्यु की घटना का पंजीयन करवाना कानूनन आवश्यक है।
3.समय पर पंजीयन करवाने से भविष्य में होने वाली परेशानियों एवं झंझटों से आप बच सकते हैं ।
जन्म प्रमाण पत्र क्यों जरूरी है?
1. जन्म की तारीख एवं स्थान का यह एक प्रामाणिक दस्तावेज है ।
2. स्कूल में प्रवेश के समय जन्म की तारीख के प्रमाण स्वरूप यह प्रमाण-पत्र उपयोगी है।
3.राशन कार्ड में नाम दर्ज करवाने हेतु उपयोगी है।
4. ड्राइविंग लाइसेंस बनाने हेतु उपयोगी है।
5. विदेश यात्राओं के पासपोर्ट के लिए आवश्यक है ।
6.मताधिकार प्राप्त करने के लिए ।
7. वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त करने के लिए ।
8.बालिका समृद्धि योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए
9. बच्चों के स्वास्थ्य संबंधी रिकॉर्ड एवं टीकाकरण के लिए
10. देश की वर्तमान जनसंख्या की स्थिति ज्ञात करने के लिए
मृत्यु प्रमाण पत्र क्यों जरूरी है?
1.मृत्यु की तारीख का यह एक प्रमाणिक दस्तावेज है
2. पैतृक संपत्ति के दावे के निराकरण में उपयोगी है
3. कोर्ट कचहरी में मृत्यु के साक्ष्य के रूप में
4. जीवन बीमा, बैंक खातों के लिए उपयोगी
5.दुर्घटना आदि में मृत्यु होने पर मुआवजा की प्राप्ति में आवश्यक है
6.मृत्यु के कारणों का पता लगाकर इसके उपचार हेतु आवश्यक कदम उठाने के लिए जरूरी
7.देश का वर्तमान जनसंख्या की स्थिति की जानकारी प्राप्त करने के लिए
8.चिकित्सा विज्ञान के विकास के लिए
9. शिशु मृत्यु दर एवं मातृत्व मृत्यु दर को नियंत्रित करने के लिए
10.जनसंख्या वृद्धि दर को नियंत्रित करने के लिए
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शशांक शेखर विगत 30 वर्षों से पत्रकारिता, आकाशवाणी व सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं साथ ही लघु/फीचर फिल्मों व वृत्त चित्रों के लिए कथा-लेखन का कार्य भी विगत डेढ़ दशकों से कर रहे हैं. मशाल न्यूज़ में पिछले लगभग ढाई वर्षों से कार्यरत हैं.
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