कोरोना टीकाकरण प्रमाणपत्र पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर को हटाने की मांग करने वाले एक याचिकाकर्ता से केरल हाईकोर्ट ने कई सवाल उठाए। याचिकाकर्ता ने प्रमाणपत्र पर पीएम की फोटो को मौलिक अधिकारों का हनन बताया है। उधर, बॉम्बे हाईकोर्ट में दाखिल हुई ऐसी ही याचिका पर केंद्र को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया गया है।
हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा सवाल
केरल हाईकोर्ट ने सोमवार को कोरोना वायरस टीकाकरण प्रमाणपत्र पर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर हटाने की मांग पर हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता से सवाल किया कि क्या आपको प्रधानमंत्री पर शर्म आती है। न्यायाधीश पीवी कुन्हिकृष्णन ने कहा कि प्रधानमंत्री का चयन देश की जनता ने किया है, प्रमाणपत्र पर उनकी तस्वीर होने में क्या गलत है।
100 करोड़ लोगों को आपत्ति नहीं फिर आपको क्यों?
अधिवक्ता पीटर ने कहा कि प्रमाणपत्र एक निजी वस्तु है, जिसमें निजी जानकारियां दर्ज होती हैं ऐसे में किसी की निजता में दखल देना अनुचित है। उन्होंने दलील दी कि प्रमाणपत्र पर प्रधानमंत्री की तस्वीर लगाना व्यक्ति की निजी जगह में दखल है। इस पर अदालत ने कहा, ‘देश के 100 करोड़ से अधिक लोगों को टीकाकरण प्रमाणपत्र पर प्रधानमंत्री की फोटो से कोई आपत्ति नहीं है, फिर आपको क्यों है?’
‘प्रधानमंत्री पर गर्व निजी पसंद या नापसंद का विषय है’
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए एक अन्य अधिवक्ता अजित जॉय ने कहा कि प्रधानमंत्री पर गर्व एक निजी पसंद का विषय है। उन्होंने अदालत से कहा कि यह कोई राजनीतिक मतभेदों से संबंधित कोई मामला नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ही जनता के पैसे का इस्तेमाल करते हुए प्रचार कार्यक्रमों और अभियानों के लिए दिशा-निर्देश बनाए।
मुंबई हाईकोर्ट में भी दाखिल हुई एक ऐसी याचिका
मुंबई हाईकोर्ट में भी यही मांग करने वाली एक याचिका दाखिल की गई है। हाईकोर्ट ने इसे एक महत्वपूर्ण मुद्दा बताते हुए केंद्र सरकार को इस संबंध में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। अदालत ने इसके लिए केंद्र सरकार को 23 दिसंबर तक का समय दिया है। इस याचिका में टीकाकरण प्रमाणपत्र से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर और उनका नाम हटाने की मांग की गई है।
Article by- Nishat Khatoon
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