
नाबालिग से गैंगरेप के मामले में लोहरदगा सिविल कोर्ट ने सभी 6 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई. गैंगरेप की घटना को 20 सितंबर 2020 को अंजाम दिया गया था. जिला के भंडरा थाना क्षेत्र के जमगाई जंगल बर्थडे पार्टी में जाने के दौरान आरोपियों ने नाबालिग से गैंगरेप किया था. मुख्य आरोपी टाइगर उरांव उर्फ सुमित उरांव ने पीड़िता को घर पहुंचाने के नाम पर अपने छह साथियों के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया था.
लोहरदगा सिविल कोर्ट ने सभी छह आरोपियों को अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा सुनाई है. जिला जज प्रथम सह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अखिलेश कुमार तिवारी की अदालत ने ये सजा सुनाई. साथ ही आरोपियों पर बीस-बीस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है.
आजीवन कारावास की सजा सुनाई.
कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद और पीड़िता की गवाही और सबूतों के आधार पर सभी आरोपी को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई. आरोपियों में बीरेंद्र उरांव, अमित उरांव, बिलेन्द्र उरांव, विशाल भगत, चन्द्रशेखर उरांव, टाइगर उरांव शामिल है. सभी भंडरा थाना क्षेत्र के ही रहने वाले है. फिलहाल सभी आरोपी जेल में बंद हैं.
कोर्ट के द्वारा ऐसी कठोर सजा सुनाए जाने के बाद आपराधिक तत्वों में कड़ा संदेश जाएगा और अपराध पर रोक लगने में मदद मिलेगी. लोगों ने कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है.

Join Mashal News – JSR WhatsApp
Group.
Join Mashal News – SRK WhatsApp
Group.
सच्चाई और जवाबदेही की लड़ाई में हमारा साथ दें। आज ही स्वतंत्र पत्रकारिता का समर्थन करें! PhonePe नंबर: 8969671997 या आप हमारे A/C No. : 201011457454, IFSC: INDB0001424 और बैंक का नाम Indusind Bank को डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर कर सकते हैं।
धन्यवाद!