पंचायत चुनाव के कारण मई में 12 दिन ग्रामीण क्षेत्रों शराब दुकानें बंद रहेंगी। जिले में चार चरणों में 14, 17, 23 और 27 मई को मतदान होना है। राज्य निर्वाचन आयोग ने नियमानुसार मतदान के नियत समय की समाप्ति के 48 घंटे पूर्व से सभी लाइसेंसी शराब दुकानों को बंद रखने का आदेश जिला प्रशासन को दिया है।
इसके कारण पहले चरण के मतदान को देखते हुए 12 मई के दोपहर 3 बजे से 15 मई की सुबह सात बजे तक ग्रामीण क्षेत्र की सभी शराब दुकानों, बार, होटल, रेस्टोरेंट में शराब की बिक्री नहीं होगी।
प्रत्याशी वोटरों में शराब बांटकर मतदान को प्रभावित करते हैं
इसी प्रकार दूसरे चरण के लिए 15, 16, 17, तीसरे चरण में 22 से 24 और अंतिम चरण में 25 से 27 मई के बीच शराबबंदी लागू होगी। चूंकि शराब की अधिक बिक्री शाम में होती है, जबकि तीन बजे से दुकानें, बार, क्लब बंद कर दिये जाएंगे। माना जाता है कि बहुत से प्रत्याशी वोटरों में शराब बांटकर मतदान को प्रभावित करते हैं। इसलिए निर्वाचन आयोग ने ऐसा निर्णय लिया है।
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