हरिद्वार और राष्ट्रीय राजधानी में हाल में दो कार्यक्रमों के दौरान कथित तौर पर नफरत भरे भाषण देने वालों के खिलाफ जांच एवं कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी करने का अनुरोध करने वाली एक याचिका पर उच्चतम न्यायालय के बुधवार को यानी आज सुनवाई करेगा। यह याचिका सुनवाई के लिए चीफ जस्टिस (सीजेआई) एन. वी. रमण और न्यायमूर्ति सूर्यकांत तथा न्यायमूर्ति हीमा कोहली की पीठ के समक्ष आने वाली है।
किसने की याचिका दायर
याचिका, पत्रकार कुर्बान अली और पटना उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश एवं वरिष्ठ अधिवक्ता अंजना प्रकाश ने दायर की है। उन्होंने मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नफरत भरे भाषणों की घटनाओं की एक विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा ”स्वतंत्र, विश्वसनीय और निष्पक्ष जांच” कराने के लिए निर्देश देने का अनुरोध किया है। सोमवार को सीजेआई ने वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की इन दलीलों का संज्ञान लिया था कि उत्तराखंड पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज किए जाने के बावजूद नफरत भरे भाषण देने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है।
क्या कहा कपिल सिब्बल ने
सिब्बल ने कहा था, ”मैंने, (पिछले साल) 17 और 19 दिसंबर को धर्म संसद में जो कुछ हुआ था, उसे लेकर यह जनहित याचिका दायर की थी।। हम मुश्किल समय में रह रहे है, जब देश में नारा सत्यमेव जयते से बदल कर शस्त्रमेव जयते हो गया है।” उन्होंने कहा था कि प्राथमिकी दर्ज की गई है, लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। उन्होंने कहा था कि इस न्यायालय के हस्तक्षेप के बगैर कोई कार्रवाई संभव नहीं है। पीठ ने कहा था कि वह इस मामले में सुनवाई करेगी । याचिका में कहा गया है कि उत्तराखंड के हरिद्वार में यति नरसिम्हानंद द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में और दिल्ली में हिंदू युवा वाहिनी द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में कथित तौर पर एक समुदाय के नरसंहार का आह्वान किया गया था।
उत्तराखंड पुलिस ने 23 दिसंबर को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत संत धरमदास महाराज, साध्वी अन्नपूर्णा उर्फ पूजा शकुन पांडे, यति नरसिम्हानंद और सागर सिंधु महाराज सहित कुछ लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी।
इस याचिका के अलावा देश से कई और भी याचिकाएं
इस याचिका के अलावा, जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने भी शीर्ष न्यायालय में एक याचिका दायर कर धर्म संसद जैसे कार्यक्रमों में मुस्लिम विरोधी भाषणों पर रोक लगाने का अनुरोध किया है। याचिका में कहा गया है, ”मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरे भाषण और बयान हाल के समय में देश में बढ़ गये हैं।”
हरिद्वार से युवा अधिवक्ता गुलबहार कुरैशी ने भी पिछले दिनों याचिका दायर की है।उन्होंने बताया कि वीडियो में को कुछ कहा गया था वो संविधान के खिलाफ है। इस तरह के विचारों किले लिए हमारे देश में जगह नहीं है।
यहां भी पढ़ें : पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक: सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी की निगरानी करेंगी पूर्व जज जस्टिस इंदु मल्होत्रा
Join Mashal News – JSR WhatsApp Group.
Join Mashal News – SRK WhatsApp Group.
सच्चाई और जवाबदेही की लड़ाई में हमारा साथ दें। आज ही स्वतंत्र पत्रकारिता का समर्थन करें! PhonePe नंबर: 8969671997 या आप हमारे A/C No. : 201011457454, IFSC: INDB0001424 और बैंक का नाम Indusind Bank को डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर कर सकते हैं।
धन्यवाद!