खबर वैशाली से है जहां पुलिस की लापरवाही का खामियाजा एक युवक जेल में भुगत रहा है. इस पर कोर्ट ने कड़ा एतराज जताते हुए एसपी और थानाध्यक्ष को तलब किया है. हद तो यह है कि हाइकोर्ट के आदेश के बाद भी थानाध्यक्ष द्वारा जेल में बंद युवक का आपराधिक इतिहास नहीं भेजा जिसके कारण जमानत मिलने के बाद भी सहरसा का युवक हाजीपुर मंडल कारा में एक माह से बंद है.
हाइकोर्ट की अवमानना के इस मामले को गंभीरता से लेते हुए हाजीपुर व्यवहार न्यायालय के एडीजे 12 ने एसपी और गंगाब्रिज थानाध्यक्ष को सदेह 7 मई को उपस्थित होने का आदेश जारी किया है. बता दें कि हाइकोर्ट के तीन रिमांइडर का थानाध्यक्ष ने कोई जवाब नहीं दिया. फिलहाल युवक का परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है.
गाड़ी छीनने के मामले में गिरफ्तार कर जेल भेजा
दरअसल, सहरसा के रहने वाले चंद्र किशोर शर्मा को पिछले साल गंगा ब्रिज थाना ने गाड़ी छीनने के मामले में गिरफ्तार कर जेल भेजा था. जिसको लेकर चंद्र किशोर शर्मा ने हाजीपुर कोर्ट ने बेल फाइल किया था जो रिजेक्ट हो गया. इसके बाद हाइकोर्ट में बेल फाइल किया गया जिसपर हाइकोर्ट ने जमानत तो दे दी.
बताया जा रहा है कि हाई कोर्ट ने पुलिस से उसके आपराधिक इतिहास की रिपोर्ट मांगी. जिसका कोर्ट ने तीन बार रिमाइंडर भी भेजा, लेकिन पुलिस पदाधिकारियों के कान पर जूं तक नहीं रेंगा. इस कारण जमानत होने के बाद भी पिछले एक माह से वह जेल में बंद है और परिजन न्याय की गुहार लगा रहे हैं.
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