सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सदियों पुराने पटना कलेक्ट्रेट परिसर के स्तंभों को गिराए जाने के एक दिन बाद विरासत विशेषज्ञों ने चिंता जाहिर की। उनका कहना है कि ऐतिहासिक इमारतों को ध्वस्त करना एक बड़ा झटका है। हमें ऐसी इमारतों को संरक्षित करना चाहिए। विशेषज्ञों ने आशंका व्यक्त की कि यह देश भर में एक बुरी मिसाल कायम करेगा।
वास्तुकला प्रेमियों के लिए झटका
कोर्ट के आदेश ने देश-विदेश के हेरिटेज लवर्स को झकझोर कर रख दिया है। देश भर के इतिहास प्रेमियों और वास्तुकला प्रेमियों ने इसे एक बुरे सपने के रूप में वर्णित किया है। कोलकाता के लेखक अमित चौधरी ने बताया कि वह आश्चर्यचकित हैं कि कुछ लोग पहली बार में ऐसी ऐतिहासिक इमारतों को ध्वस्त करना चाहते थे।
सार्वजनिक अभियानों के लिए एक भयानक झटका होगा
आगे उन्होंने कहा कि लेकिन मैं फैसला सुनाने से पहले अदालत द्वारा की गई टिप्पणियों को पढ़कर अधिक चकित था, जो मुझे लगता है कि ऐतिहासिक इमारतों को विध्वंस से बचाने के लिए पूरे भारत में सार्वजनिक अभियानों के लिए एक भयानक झटका होगा। अमित चौधरी कोलकाता शहर की विरासत को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि शीर्ष अदालत का फैसला देशभर में एक बहुत बुरी मिसाल पेश करेगा।
किसी भी ऐतिहासिक इमारत को गिराना होगा आसान
उन्होंने चिंता जाहिर की कि मुझे डर है कि कल किसी भी असुरक्षित पुरानी इमारत को कलेक्ट्रेट के मामले का हवाला देते हुए गिराया जा सकता है। साथ ही कहा, यह न केवल कलेक्ट्रेट के लिए बल्कि अन्य जगहों पर भी विरासत भवनों के लिए एक भयानक बात है। कोर्ट की टिप्पणी पर उन्होंने कहा कि मैं यह पढ़कर चौंक गया कि हर पुरानी इमारत को विरासत नहीं माना जा सकता है।
सरकार को भूल जाओ, क्या लोग परवाह करते हैं
पटना के एक संरक्षण वास्तुकार और ऐतिहासिक पटना कलेक्ट्रेट बचाओ आंदोलन के सदस्य, जिन्होंने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि वह कलेक्ट्रेट के भाग्य को देखकर हैरान हैं। उन्होंने कहा कि हम सब दोषी हैं। सरकार को भूल जाओ, क्या लोग परवाह करते हैं? क्या लोग अभी भी परवाह करते हैं? यहां तक कि जब हम बोलते हैं, बुलडोजर इस विरासत को खत्म कर रहे हैं। हमारा पटना कंक्रीट और कांच के बक्से का जंगल बन जाएगा जिसमें कोई चरित्र नहीं है और कोई आत्मा नहीं है।
उन्होंने अफसोस जताया कि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को क्या कहेंगे? अतीत और भविष्य साथ-साथ रह सकते हैं लेकिन पटना में विकास के नाम पर हमारा अतीत निगल लिया गया है। हमने एक लंबी और कठिन लड़ाई लड़ी, लेकिन अब मैं निराश महसूस कर रहा हूं।
SC में दायर की थी याचिका
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