तम्बाकू बेचने वाली दुकान में नहीं रख सकते फ़ूड आइटम
राज्य के सभी शहरी स्थानीय निकायों में अगर तंबाकू बेचना है, तो लाइसेंस ज़रूरी होगा. तंबाकू विक्रेताओं के लिए वेंडर लाइसेंसिंग की प्रक्रिया अनिवार्य रूप से लागू कर दी गई है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सहमति के बाद नगर विकास विभाग के सचिव विनय कुमार चौबे द्वारा इस संबंध में आदेश जारी किया जा चुका है. जिन दुकानों के पास तंबाकू उत्पाद का लाइसेंस होगा, वहां टॉफी, कैंडी, चिप्स, बिस्कुट, पेय पदार्थ या किसी भी तरह के फूड आइटम की बिक्री पर रोक लगा दी गई है.
आदेश का उल्लंघन करने पर सजा
इस आदेश का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. नगर विकास विभाग की ओर से जारी उक्त आदेश में यह भी कहा गया है कि अगर 18 साल से कम उम्र के लोगों को तंबाकू उत्पाद बेचते हुए दुकानदार पकड़ा जाता है, तो सात साल की कैद की सजा हो सकती है. साथ ही एक लाख रुपये तक जुर्माना वसूला जाएगा.
लाइसेंस देने के लिए अभियान शुरू
सरकार ने ये नए नियम झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011, सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003, खाद्य संरक्षण अधिनियम 2008 एवं किशोर न्याय बाल देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 के तहत बनाए हैं. सरकार के आदेश के बाद विभिन्न नगर निगमों, नगरपालिकाओं में तंबाकू बेचने वाले वेंडरों को लाइसेंस देने के लिए अभियान शुरू किया जा रहा है.
कहां नहीं बेच सकते तंबाकू उत्पाद ?
नए आदेश के अनुसार सभी शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पाद नहीं बेचे जा सकेंगे. लाइसेंस लेने के साथ ही दुकानदारों को नियमों के पालन को लेकर शपथ पत्र भरना होगा. दुकानों में तंबाकू उत्पादों के प्रचार-प्रसार पर भी रोक रहेगी. इसका उदेश्य अवयस्कों, युवाओं और जनसामान्य द्वारा तंबाकू उत्पाद के उपयोग को रोकने, हानिकारक लत से बचाना और तंबाकू उत्पादों के प्रचार-प्रसार पर प्रतिबंध लगाना है.
शशांक शेखर विगत 30 वर्षों से पत्रकारिता, आकाशवाणी व सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं साथ ही लघु/फीचर फिल्मों व वृत्त चित्रों के लिए कथा-लेखन का कार्य भी विगत डेढ़ दशकों से कर रहे हैं. मशाल न्यूज़ में पिछले लगभग ढाई वर्षों से कार्यरत हैं.
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