आप के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को दिल्ली की एक अदालत के फैसले से झटका लगा है। कोर्ट ने कहा कि आवंटन रद्द होने के बाद उन्हें दिए गए सरकारी बंगले पर बने रहने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है। अदालत ने चड्ढा को दी गई अंतरिम रोक हटा दी है, जिसका मतलब है कि राज्यसभा सचिवालय उन्हें किसी भी समय बंगला खाली करने के लिए कह सकता है। अदालत के आदेश के बाद जारी एक बयान में, आप नेता ने आवंटन रद्द करने को मनमाना और अभूतपूर्व बताया, और आरोप लगाया कि यह “भाजपा के आदेश पर उनके राजनीतिक उद्देश्यों और निहित स्वार्थ को आगे बढ़ाने के लिए” किया गया था। उन्होंने ऐसे आवासों में रहने वाले कई अन्य पहली बार सांसदों की ओर भी इशारा किया और कहा कि वह “उचित कानूनी कार्रवाई” करेंगे।
राघव चड्ढा को पिछले साल जुलाई में टाइप 6 बंगला दिया गया था और उन्होंने राज्यसभा के सभापति से बड़े टाइप 7 आवास के लिए अनुरोध किया था, जो उन्हें उसी साल सितंबर में आवंटित किया गया था। हालांकि, मार्च में, सचिवालय ने यह तर्क देते हुए आवंटन रद्द कर दिया था कि पहली बार सांसद उस ग्रेड के बंगले का हकदार नहीं था। आप सांसद को बंगला खाली करने के लिए कहा गया था, जो मध्य दिल्ली के पंडारा रोड पर है, और उन्होंने आदेश के खिलाफ दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत का रुख किया था। कोर्ट ने 18 अप्रैल को अंतरिम रोक लगा दी थी।
शुक्रवार को रोक हटाते हुए, पटियाला हाउस कोर्ट ने कहा कि चड्ढा बंगले पर कब्जे के पूर्ण अधिकार का दावा नहीं कर सकते। “वादी यह दावा नहीं कर सकता कि उसे राज्यसभा के सदस्य के रूप में अपने पूरे कार्यकाल के दौरान आवास पर कब्जा जारी रखने का पूर्ण अधिकार है। सरकारी आवास का आवंटन केवल वादी को दिया गया एक विशेषाधिकार है और उसे इस पर कब्जा जारी रखने का कोई निहित अधिकार नहीं है।
आवंटन रद्द होने के बाद भी वही स्थिति है,” अदालत ने अपने आदेश में कहा। न्यायाधीश ने टिप्पणी की कि यह तर्क कि एक बार आवंटन हो जाने के बाद, सांसद के पूरे कार्यकाल के दौरान किसी भी परिस्थिति में रद्द नहीं किया जा सकता है, “अस्वीकृति के योग्य है”। अदालत ने यह भी बताया कि, एक संसद सदस्य के रूप में चड्ढा के पास आवास में कोई निहित अधिकार नहीं है और उनकी स्थिति एक लाइसेंसधारी के समान थी।
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