
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव 2009 को आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में आज झारखंड के पलामू कोर्ट में पेश किया गया। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने लालू प्रसाद यादव पर 6000 रुपये का जुर्माना लगा दिया।
जानकारी के अनुसार , लालू यादव पर साल 2009 में चुनाव प्रचार के दौरान हेलीकॉप्टर को गलत स्थान पर लैंड करवाने का आरोप लगा था। चुनाव आयोग ने लालू प्रसाद के इस कदम को आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना था और FIR दर्ज करने का आदेश दिया था।
इस मामले में कोर्ट ने लालू प्रसाद को हाजिर होने के लिए आखिरी नोटिस दिया था। लालू प्रसाद यादव झारखंड विधानसभा 2009 के चुनाव के दौरान गढ़वा विधानसभा क्षेत्र से राजद प्रत्याशी गिरिनाथ सिंह का प्रचार करने के लिए हेलीकॉप्टर से पहुंचे थे।
गढ़वा के गोविंद उच्च विद्यालय में लालू प्रसाद जी की रैली होनी थी। जबकि प्रशासन ने हेलीकॉप्टर उतारने के लिए गढ़वा प्रखंड के कल्याणपुर में बने हेलीपैड को निश्चित किया था। लेकिन लालू ने हेलीकॉप्टर को रैली वाले मैदान में ही उतार दिया ।
इसके बाद वहां लोगों में अफरातफरी मच गई। इस घटना के बाद लालू प्रसाद यादव और उनके पायलट के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया था । मामला दर्ज होने के बाद इस मामले को लेकर राजनीति भी खूब हुई।
लालू पक्ष के लोगों का कहना था कि हेलीकॉप्टर अपने रास्ते से भटक गया था , वहीं विपक्ष का मानना था कि लालू ने ये सब भीड़ जुटाने के लिए किया था। कोर्ट ने इस मामले में जुर्माना लगाते हुए केस खत्म कर दिया ।
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