रांची। झारखंड से बड़ी खबर आई है। बड़गाई अंचल जमीन घोटाला मामले में आरोपी पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झारखंड हाई कोर्ट ने 28 जून को जमानत दे दी। हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर 13 जून को सुनवाई पूरी हो गई थी। कोर्ट ने ऑर्डर सुरक्षित रख लिया था।
सुनवाई के दौरान उपस्थित झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार ने बताया कि आज कोर्ट का फैसला आ गया है। कोर्ट ने हेमंत सोरेन को ज़मानत दे दी है। सुनवाई 13 जून को ही पूरी हो गई थी। फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। आज कोर्ट के आदेश की कॉपी चली जाएगी कल वे बाहर आ सकते हैं।
जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की बेंच में यह मामला सूचीबद्ध था। बड़गाई अंचल जमीन घोटाला मामले में हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर 13 जून को सुनवाई पूरी हो गई थी। कोर्ट ने ऑर्डर सुरक्षित रख लिया था। उस वक्त झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) की विधायक और हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी कोर्ट रूम में मौजूद थीं।
जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में पिछली सुनवाई के दौरान हेमंत सोरेन के वकील ने अपने मुवक्किल को जमानत देने की मांग की थी। ईडी के वकील ने इसका विरोध किया था। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।
हेमंत सोरेन को जमानत देने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि उनके मुवक्किल के खिलाफ ईडी का केस गलत है। यह पूरी तरह से जमीन विवाद का मामला है। यह कोई आपराधिक कृत्य नहीं है। उनके मुवक्किल को बेवजह इस मामले में फंसाया गया है। उनकी गिरफ्तारी भी गैरकानूनी है। कपिल सिब्बल ने कोर्ट को बताया कि ईडी जबरन यह साबित करने में जुटा है कि इस जमीन पर हेमंत सोरेन का कब्जा है।
वहीं, ईडी के वकील एसवी राजू ने कपिल सिब्बल की दलीलों का विरोध करते हुए कहा कि फर्जी दस्तावेज के आधार पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बड़गाई अंचल की 8.5 एकड़ जमीन के मालिक बन बैठे। एसवी राजू ने कोर्ट यह भी याद दिलाया कि हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर अपनी गिरफ्तारी को गलत बताया था, लेकिन कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को सही माना। इसलिए जमानत नहीं मिलनी चाहिए।
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