
झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता द्वारा निर्दलीय विधायक सरयू राय के खिलाफ दायर मानहानि के मामले में चाईबासा की विशेष सांसद/विधायक अदालत ने गुरुवार को संज्ञान लिया।
जाने क्या है पूरा मामला?
सरयू रॉय द्वारा झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के खिलाफ COVID-19 फंड के दुरुपयोग के आरोप लगाए गए थे। इसके बाद गुप्ता ने रॉय के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया गया था।
रांची पुलिस के अनुसार, राज्य के स्वास्थ्य विभाग की शिकायत पर रॉय के खिलाफ आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम और आईपीसी की धारा 409/379/411/120बी और 420 के तहत डोरंडा पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है।
13 अप्रैल को, रॉय ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए आरोप लगाया था कि उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री के सेल में खुद, उनके निजी सहायक और अन्य कर्मचारियों सहित 60 लोगों के वेतन के रूप में अवैध रूप से भारी वित्तीय प्रोत्साहन लिया था।
इसका विरोध करते हुए बन्ना गुप्ता ने इसे अपनी छवि खराब करने का प्रयास करार दिया था और सरयू रॉय को कानूनी नोटिस भेजकर बिना शर्त माफी मांगने या कानूनी परिणाम भुगतने की चेतावनी दी थी। बाद में उन्होंने सरयू रॉय के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर कराया था।
बन्ना गुप्ता ने आरोप को “झूठी और निराधार खबर” कहा
कानूनी नोटिस में बन्ना गुप्ता ने आरोप को “झूठी और निराधार खबर” कहा और बिना शर्त सार्वजनिक माफी की मांग की।
इसके जवाब में रॉय ने बयान जारी कर कहा था कि नोटिस का जवाब देने लायक नहीं है। रॉय ने कहा कि उन्हें मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने दें। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ने इस सेल के लिए प्रोत्साहन राशि नहीं लेने का भी ऐलान किया।
गुप्ता ने कहा कि मैं एक संवैधानिक पद पर हूं और सार्वजनिक जीवन रखना मेरा कर्तव्य है। मैंने नैतिक आधार पर प्रोत्साहन राशि को रद्द करने और इसे सबसे ज्यादा जरूरत वाले लोगों में वितरित करने का फैसला किया है।
झारखंड मंत्रिमंडल ने कोविड-19 महामारी के दौरान अथक परिश्रम करने वाले स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों और कोरोना योद्धाओं को एक महीने का अतिरिक्त वेतन देने के प्रस्तावों को मंजूरी दी थी।

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