
पटनाः Bihar Politics: बिहार सरकार के पूर्व मंत्री कार्तिक कुमार को राहत नहीं मिली है. दानापुर कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत को ख़ारिज कर दिया है. कोर्ट ने कुमार की बेल रिजेक्ट कर दी है. कोर्ट ने अग्रिम जमानत को लेकर दोनों पक्षों की दलील सुनीं. दलील सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया है. इससे पहले गन्ना उद्योग मंत्री कार्तिक कुमार ने 31 अगस्त 2022 को अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को समर्पित किया था.
Also Read: अंकिता के हत्यारे शाहरुख और नईम खान 72 घंटे की रिमांड पर
मुख्यमंत्री ने उनका इस्तीफा स्वीकार करते हुए राज्यपाल फागू चौहान को अपनी अनुशंसा भेज दी थी. कार्तिक कुमार अब राज्य मंत्री परिषद के सदस्य नहीं रहे. गन्ना उद्योग विभाग का अतिरिक्त प्रभार राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक कुमार मेहता को दिया गया है. इसके पहले बुधवार सुबह ही उनका मंत्रालय बदला गया था. पहले वह बिहार की नई गठित सरकार में कानून मंत्री थे.

Join Mashal News – JSR WhatsApp
Group.
Join Mashal News – SRK WhatsApp
Group.
सच्चाई और जवाबदेही की लड़ाई में हमारा साथ दें। आज ही स्वतंत्र पत्रकारिता का समर्थन करें! PhonePe नंबर: 8969671997 या आप हमारे A/C No. : 201011457454, IFSC: INDB0001424 और बैंक का नाम Indusind Bank को डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर कर सकते हैं।
धन्यवाद!