जमशेदपुर में अवैध होर्डिंग को लेकर एक बड़ा मामला सामने आया है. अवैधतौर पर सड़कों के किनारे, सरकारी संपत्ति और प्रतिबंधित स्थानों पर बैनर होर्डिंग लगाने पर 10 हजार रुपए जुर्माना और छह वर्ष की सजा का प्रावधान हैं। यहां तक कि निजी संपत्ति पर भी बिना अनुमति के होर्डिंग पोस्टर लगाने पर कार्रवाई का प्रावधान हैं। लेकिन मालिक काे शिकायत देनी होगी। जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति(अक्षेस) ने अवैध होर्डिंग हाटने का काम शुरू किया।
अवैध होडिंग्स लगाने वालों को नोटिस भेजकर कार्यालय में बुलाया गया
नगर प्रबंधक एवं टाटा स्टील द्वारा चिन्हित अवैध 120 होर्डिंग्स हटाये जायेंगे। होर्डिंग हटाने की जिम्मेदारी नगर प्रबंधक अनय राज को दी गई है। वे टाटा स्टील के साथ समन्वय स्थापित करते हुए सूची के अनुरूप अवैध होर्डिंग हटाने का काम करेंगे। अक्षेस के विशेष पदाधिकारी संजय कुमार ने कई बार अवैध होडिंग्स लगाने वालों को नोटिस भेजकर कार्यालय बुलाया गया था, पर इस पर ध्यान नहीं दिया गया।
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बिष्टूपुर खरकाई पुल के पास लगे होर्डिंग को काट कर हटाया गया। विशेष पदाधिकारी ने बताया कि यह कार्रवाई सभी 120 अवैध होर्डिंग को हटाने तक जारी रहेगी। शहर में प्रतिबंधित स्थानों पर अवैध तौर पर लगाए जाने वाले अवैध होर्डिंग्स बैनर को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से भी इस मामले में कड़ी कार्रवाई करने की हिदायतें दी गई हैं।
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