अनुमण्डल पदाधिकारी, पोड़ाहाट, चक्रधरपुर श्री अभिजीत सिन्हा एवं चिकित्सीय दल के द्वारा संयुक्त रूप से चक्रधरपुर शहरी क्षेत्र के विभिन्न एक्स-रे केंद्रों का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि दिशा एक्स-रे सेंटर में एक्स-रे मशीन का उपयोग सही मापदंडों का पालन नहीं करते हुए किया जा रहा था। जिसे देखते हुए उक्त एक्स-रे मशीन पर धारा 133 द॰प्र॰सं॰ एवं Clinical Establishment Act के अन्तर्गत तत्कालीन रोक लगाया गया।
अनुमंडल पदाधिकारी ने कहा कि सरकार द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन नहीं करते हुए छोटे कमरों पर एक्स-रे का कार्य करने पर उनके विरुद्ध धारा 133 द॰प्र॰सं॰ एवं Clinical Establishment Act के तहत इसी प्रकार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी l साथ ही उनके द्वारा एक्स-रे केंद्र संचालकों को दिशा निर्देश के अनुरूप कार्य करने एवं एक्स-रे केंद्र पर साइन बोर्ड एवं रेट चार्ट जल्द से जल्द लगाने का निर्देश दिया गया l
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