सिंगल यूज प्लास्टिक से अभिप्राय एक बार इस्तेमाल किए जाने वाले प्लास्टिक प्रोडक्ट से है। सिंगल यूज प्लास्टिक को केवल एक बार प्रयोग करके फेंक दिया जाता है। इनमें प्लास्टिक की थैलियां, डिस्पोजल प्लास्टिक, स्ट्रॉ, सोडा वा पानी की बोतलें शामिल हैं। ऐसे प्लास्टिक आमतौर पर मिट्टी के भीतर जाकर दफन हो जाते हैं. वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग ने सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर दिया है। आप अगर कोई सामान खरीदने मार्केट जाते हैं तो घर में कपड़े का बना थैला ले जाना न भूलें। अगर आप सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करते पाए जाते हैं तो आपको एक लाख रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है।
सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर दिया है
साथ ही आपको जेल भी हो सकती है। पटना दनियांवा के ज्ञान स्थली इंटरनेशनल स्कूल के बच्चों ने भी सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न करने का शपथ लिया है। सभी के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। ताकि वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन को नुकसान होने से बचाया जा सके. आपको कहीं सिंगल यूज प्लास्टिक बिकता दिखे तो एक नंबर डायल करते शिकायत कर सकते हैं। पंजाब में पीपीसीबी ने 98789-50593 नंबर जारी किया है। इस नंबर पर लोगों को प्लास्टिक के लिफाफे बिकने पर सूचना देने को कहा गया है। बताया जा रहा है कि, पीपीसीबी 10 जुलाई के बाद गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वालाें के खिलाफ कार्रवाई करेगा।
पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी के अधिकारियों ने कहा कि, 10 जुलाई से सूबे में सख्ती होगी। नगर निगम उन रिटेलर्स, सेलर और लोगों से जुर्माना वसूलेगी जो सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल कर रहे हैं। अधिकारियों ने कहा कि, सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध के बावजूद प्लास्टिक के लिफाफे बिकने की सूचना देने के लिए पीपीसीबी ने शिकायत नंबर 98789-50593 जारी किया है। नियम का उल्लंघन कभी भी न करे. ताकि वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग को दूषित होने से बचाया जा सके.
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