इस योजना के अंतर्गत सरकार उन लोगों को बेरोजगारी भत्ता देगी जिन्होंने कोरोना महामारी (Corona pandemic) में अपनी नौकरी गंवाई है. एक अनुमान के मुताबिक इस योजना में 40 लाख लोगों को नौकरी मिलेगी. अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना ईएसआईसी से बीमित कर्मचारियों को उनकी बेरोजगारी के दौरान नकद मुआवजे के रूप में राहत प्रदान करती है. वर्तमान में इस योजना के तहत बीमित कर्मचारी को उसके बेरोजगार होने पर अधिकतम 90 दिनों के लिए उसकी औसत कमाई का 50 प्रतिशत भुगतान किया जाता है.
सरकार की ओर से दिए जाने वाले इस भुगतान का अर्थ हुआ कि अगर कोई व्यक्ति हर महीने 30,000 कमाता है तो उसकी 90 दिन की औसत कमाई 90 हजार का 50% यानी 2 साल में लगभग 45 हजार रुपए उसे दिए जाएंगे. हालांकि मोदी सरकार की अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना का लाभ लेने के लिए कुछ शर्तें निर्धारित हैं. इस योजना का फायदा केवल उन्हीं व्यक्तियों को मिलेगा जो असंगठित क्षेत्र में नौकरी कर रहे हों और उनका पैसा PF या ESIC मैं कटता हो.
किसे नहीं मिलेगा स्कीम का लाभ
आपको यह भी जान लेना चाहिए कि किस व्यक्ति को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा. किसी व्यक्ति की नौकरी गलत आचरण या किसी गलत काम के चलते जाती है, मुकदमा दर्ज होने के बाद कंपनी उसे नौकरी से निकालती है, तो ऐसे व्यक्ति को अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना में बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलेगा. जिन लोगों ने अपनी मर्जी से नौकरी छोड़ी है, यानी कि वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट सर्विस या वीआरएस लिया है, तो उन्हें इस योजना में शामिल नहीं किया जाएगा.
स्कीम का लाभ
सबसे पहले आपको ईएसआईसी की वेबसाइट www.esic.nic.in पर जाना होगाबेरोजगारी भत्ता का लाभ लेने के लिए फॉर्म डाउनलोड करें और उसे विधिवत भर देंफॉर्म भरने के बाद उसे ईएसआईसी की नजदीकी ब्रांच में जमा करा देंफॉर्म के साथ नोटरी शपथ पत्र लगाना होगा जिसमें 20 रुपये का स्टांप पेपर अटैच करना होगाफॉर्म में एबी-1 से एबी-4 तक का फॉर्म साथ में जमा करना होगा
सरकार ने दी जानकारी
केंद्रीय श्रम राज्यमंत्री रामेश्वर तेली ने बुधवार को संसद में अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के बारे में जानकारी दी. तेली ने कहा कि इस योजना के तहत 82,724 दावे प्राप्त हुए जिनमें से 7 फरवरी 2022 तक 61,314 क्लेम का निपटान किया गया है. यानी कि इतनी संख्या में सरकार ने लोगों को बेरोजगारी भत्ता दिया है. यह स्कीम पहली बार जुलाई 1, 2018 को लाई गई थी जिसे बाद में बढ़ाकर 1 जुलाई 2020 तक कर दी गई. कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए सरकार ने फिर इसे बढ़ाकर 30 जून 2022 तक कर दिया है.
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