
जमशेदपुर के कदमा शास्त्रीनगर में सौहार्द बिगाड़ने के मामले में आरोपी अधिवक्ता चंदन कुमार चौबे, भाजपा नेता सुधांशु ओझा समेत अन्य अभियुक्तों की जमानत याचिका पर सुनवाई जमशेदपुर कोर्ट के एडीजे-2 आभाष वर्मा की अदालत में गुरूवार को पुरी हो गई, अदालत ने सुनवाई के बाद फैसले के लिए 17 मई को तिथि तय की हैं, जिनमें आरोपी चंदन कुमार चौबे, सुधांशु ओझा, रंजीत कुमार पंडित, शंकर राव, कन्हैया पांडेय, भीम यादव, अनिरुद्ध गिरि, राजेश चौबे, चंदन दास, भोला लोहार, उमेश सिंह, संदीप पांडेय, मुकेश कुमार मिश्रा, जावेद शेख, रफीक मंडल, जितेन्द्र कुमार पांडेय और गोपी प्रमाणिक शामिल हैं.
9 अप्रैल को कदमा के शास्त्रीनगर का सौहार्द बिगड़ गया था. इस बीच दो समुदाय के बीच खूब रोड़ेबाजी हुई थी. फायरिंग भी की गयी थी. बाद में पुलिस ने हवाइ फायरिंग कर लोगों को चेताया भी था, लेकिन उपद्रवी रोड़ेबाजी करने से नहीं चूक रहे थे. जमशेदपुर के एसएसपी प्रभात कुमार घर भी पथराव कर दिया गया था. घटना के बाद कदमा में धारा 144 लगा दिया गया था. साथ ही उसी रात रैफ को उतार दिया गया था. इसके बाद मामला शांत हुआ था.
इस मामले में अनुमंडल पदाधिकारी पियुष कुमार सिन्हा, पुलिस उपाधीक्षक कमल किशोर जय प्रकाश कुरमाली कार्यपालक दंडाधिकारी समेत कई पुलिस कर्मी गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे. इस मामले में जेएनएससी के नगर प्रबंधक अन्य राज के बयान पर 118 नामजद समेत हजारों अज्ञात के खिलाफ कदमा थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी. पुलिस ने जानलेवा हमला, धार्मिक भावना में ठेस पहुंचाने के अलावे सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने फायरिंग व बम विस्फोट अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया हैं. इस मामले में कई डर्जन लोगों जेल में बंद हैं.

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