Gyanvapi Masjid Case
वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुनवाई का सिलसिला लगातार जारी है. हिंदू पक्ष की kओर से कोर्ट में तथाकथित शिवलिंग की साइंटिफिक जांच के लिए याचिका दायर की गई है. इस मामले में आज यानी सोमवार को इलहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी. वहीं पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ASI) से जवाब मांगा था. फिलहाल, कोर्ट के फैसले पर दोनों पक्षों की निगाहें टिकी हैं.
दरअसल, पिछली सुनवाई में कोर्ट ने एएसआई से हलफनामा मांगा था, लेकिन एएसआई के डायरेक्टर जनरल का कोर्ट में हलफनामा दाखिल नहीं हो पाया. जिसपर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गहरी नाराजगी जताई थी. इस दौरान हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के कल्चरल डिपार्टमेंट पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया था, और आज सुनवाई में हिंदू पक्ष की याचिका पर फैसला आ सकता है.
निचली अदालत पहले ही खारिज कर चुकी है मांग
बता दें कि, निचली अदालत में शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की मांग को लेकर याचिका दाखिल की गई थी. जहां कोर्ट ने अक्टूबर में फैसला सुनाया और शिवलिंग की कार्बन डेटिंग कराए जाने के अनुरोध वाली याचिका को खारिज कर दिया था.
आखिरकार क्या है पूरा मामला
गौरतलब है कि, कोर्ट के आदेश के 16 मई 2022 में ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे कराया गया था. इस सर्वे के दौरान ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने से शिवलिंग रूप की आकृति पायी गई थी, जिसके बाद से हिंदुओं ने मांग की कि, शिवलिंग की पूजा करने का उन्हें अधिकार दिया जाए. साथ ही मुस्लिमों के प्रवेश को पूरी तरह से वर्जित किया जाए. साथ ही परिसर का पूरा अधिकार हिन्दुओं को ही सौंपा जाए. फिलहाल, कोर्ट तीनों मामलों में सुनवाई कर रहा है।
Report – Prem Srivastav…
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