
आयकर विभाग ने टैक्स चोरी पर लगाम लगाने के लिए नियम में बदलाव किया है, जिसके मुताबिक 26 मई से बिना पैन कार्ड के आप ना को 20 लाख रुपए के रकम जमा करवा पाएंगे और ना ही इससे अधिक कैश खाते से निकाल पाएंगे. यानी 26 मई से कैश निकालने और जमा करने के लिए पैन कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया है. ये 20 लाख की सीमा एक वित्तीय वर्ष के लिए है. यानी एक वित्तीय वर्ष में कोई व्यक्ति अगर 20 लाख रुपए का जमा-निकासी करता है तो उसे अपना पैन कार्ड देना होगा। CBDT ने इसके लिए इनकम टैक्स के नियम 1962 में बदलाव किया है.
नया नियम होगा लागू
नए नियम के मुताबिक 26 मई से बैंक, सहकारी बैंक, डाकघर में एक वित्तीय वर्ष में अपने खाते से 20 लाख या उससे अधिक के लेन-देन पर पैन कार्ड देना होगा. पैन कार्ड से इस रकम के लेनेदेन को ट्रैक किया जा सकेगा. वहीं बैंक ने करंट अकाउंट खोलने के नियम में भी बदलाव किया है. अब किसी को भी करंट अकाउंट खोलने के लिए अपना पैन कार्ड दिखाना होगा. वहीं जिन लोगों का बैंक अकाउंट पहले से भी पैन से लिंक हैं, लेकिन लेनदेन के समय उन्हें भी इस नियम का पालन करना होगा.
सारे खातों के लेनदेन होंगे शामिल
सीबीडीटी ने अपने नोटिफिकेशन में कहा है कि नए नियम के तहत एक वित्तीय वर्ष में एक खाते या अन्या खातों से जो भी लेनदेन 20 लाख रुपए के निकासी या जमा हैं उसपर लागू होगा. हालांकि सरकार के इस नए नियम को लेकर बैंकों को स्पष्टीकरण का इंतजार है. सरकार का कहना है कि इस नियम से न केवल टैक्स चोरी को रोका जा सकेंगे, बल्कि कैश ट्रांजैक्शन को कम कर डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देना है.

Join Mashal News – JSR WhatsApp
Group.
Join Mashal News – SRK WhatsApp
Group.
सच्चाई और जवाबदेही की लड़ाई में हमारा साथ दें। आज ही स्वतंत्र पत्रकारिता का समर्थन करें! PhonePe नंबर: 8969671997 या आप हमारे A/C No. : 201011457454, IFSC: INDB0001424 और बैंक का नाम Indusind Bank को डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर कर सकते हैं।
धन्यवाद!