
खासमहल स्थित सदर अस्पताल के ANMTC प्रशिक्षण केंद्र में आज 7 मई को पी.सी.पी &डी.टी अधिनियम से संबंधित टॉक शो एवं कार्यशाला का आयोजन किया गय। कार्याशाला में 49 एएनएम शामिल हुईं, जिन्हें पी.सी.पी &डी.टी अधिनियम के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई, साथ ही कन्या भ्रूण हत्या रोकने को लेकर कानून पर चर्चा की गई।
समाज में जागरूकता से दूर होगी कन्या भ्रूण हत्या एक बड़ी समस्या-डॉ. जुझार मांझी
इस दौरान सिविल सर्जन डॉ. जुझार मांझी ने कहा कि कन्या भ्रूण हत्या एक बड़ी समस्या है और इसके समाधान के लिए समाज में जागरूकता की आवश्यकता है। साथ ही इसके लिए बने कानूनों को सख्ती से लागू करने की भी ज़रुरत है। उन्होंने कहा कि कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या रोकने और लिंगानुपात में सुधार के साथ-साथ धाराओं की विस्तृत जानकारियां देनी थी।
अधिनियम में प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण पर प्रतिबंध
कार्यशाला में बताया गया कि इस अधिनियम में प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण पर प्रतिबंध है। प्रसव पूर्व निदान तकनीक (प्री-नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक)‘पीएनडीटी’ एक्ट के तहत जन्म से पूर्व शिशु के लिंग की जांच पर पाबंदी है। ऐसे में जांच कराने वाले जोड़े या करने वाले डाक्टर, लैब कर्मी अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनोग्राफी केन्द्रों को सजा तथा आर्थिक दण्ड की सजा का प्रावधान किया गया है। इस मौके पर सिविल सर्जन डॉ. जुझार मांझी, एसीएमओ डॉ. साहिर पाल, डॉ. बाखला, जिला समन्वयक पी.सी.पी&डी.टी पीयूष आदि उपस्थित थे ।

शशांक शेखर विगत 30 वर्षों से पत्रकारिता, आकाशवाणी व सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं साथ ही लघु/फीचर फिल्मों व वृत्त चित्रों के लिए कथा-लेखन का कार्य भी विगत डेढ़ दशकों से कर रहे हैं. मशाल न्यूज़ में पिछले लगभग ढाई वर्षों से कार्यरत हैं.
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