सरायकेला में डायन प्रथा उन्मूलन से सम्बंधित रथ को हरी झंडी दिखा कर रवाना किया गया। उपायुक्त अरवा राजकमल ने इस दौरान कहा कि डायन प्रथा के उन्मूलन हेतु जिलावासियों को जागरूक करने के उद्देश्य से प्रत्येक स्तर पर प्रयास किए जाने चाहिए।
उन्होंने कहा कि इस कुप्रथा को दूर करने के लिए सरकार व जिला प्रशासन प्रतिबद्ध है और हर संभव प्रयास किया जा रहा है। इसी उद्देश्य से जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, ताकि शहरी क्षेत्रों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक प्रचार-प्रसार हो और समाज में फैले अंधविश्वास को दूर किया जा सके।
उन्होंने कहा कि महिलओं को डायन के नाम पर प्रताड़ित किया जाता है। वैसी महिलाओ की सुरक्षा हेतु राज्य सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की धाराएं लागू की गयी हैं, जिसके अंतर्गत सजा के साथ साथ जुर्माने का भी प्रावधान है। इसके वृहद प्रचार-प्रसार हेतु सरायकेला एवं चंडिल अनुमंडल के लिए वाहन रवाना किया गया, जिनके ज़रिए हर प्रखंड में 3-3 दिन दौरा कर सभी पंचायतों में प्रचार प्रसार किया जायेगा।
उपायुक्त ने यह भी जानकारी दी कि किसी महिला को डायन कहना या अफवाह फैलाना या उसे डायन कहने के लिए किसी व्यक्ति को उकसाना अथवा किसी महिला को डायन घोषित कर उसे शारीरिक या मानसिक कष्ट देना कानूनन जुर्म है। डायन प्रथा प्रतिषेध अधिनियम 1999 के अनुसार धारा 3 के तहत डायन की पहचान करने वाले या कहने वालों को-3 महीने की सजा या रु1000/-जुर्माना अथवा दोनों है। धारा 4 के तहत डायन बता कर किसी को प्रताड़ित कराने पर 6 महीना की सजा या रु 2000/-जुर्माना अथवा दोनों है। धारा 5 के तहत डायन चिन्हित करने में उकसाने पर 3 महीने की सजा या रु 1000/- जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान है। धारा 6 के तहत भूत-प्रेत झाड़ने की क्रिया में 1 साल की सजा या रु 2000/- जुर्माना या दोनों का प्रावधान है एवं इस अधिनियम की सभी धाराएँ संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आते हैं एवं गैर ज़मानती हैं।
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