मशाल न्यूज़ रिपोर्टर, जमशेदपुर: वारंटी राजेश गुप्ता को पुलिस हिरासत से छुड़ाने और पुलिस की वर्दी फाड़कर सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के मामले में बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो को हाईकोर्ट से बेल, झारखंड हाईकोर्ट ने क्रिमिनल रिवीजन पर सुनवाई करते हुए ढुल्लू महतो को जमानत दे दी। इसके बावजूद दूसरे मामलों में उन्हें अभी जेल में ही रहना पड़ेगा। ढुल्लू महतो ने 9 जनवरी को अदालत में आत्मसमर्पण किया था। तब से वह जेल में बंद हैं। चूंकि ढुल्लू महतो को पुलिस ने अन्य कई मामलों में रिमांड कर चुकी है, इसलिए हाईकोर्ट से बेल मिलने के बाद भी वह जेल से बाहर नहीं निकल पाएंगे।
धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह समेत चार लोगों की हत्या के मामले की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायाधीश अखिलेश कुमार की अदालत में हुई। आरोपी डबलू मिश्रा, संजय सिंह व विनोद सिंह की ओर से दाखिल आवेदन में धारा 313 के तहत लिए गए उनके बयान को रद्द करने की मांग की गई थी। आरोपियों की ओर से अधिवक्ता मोहम्मद जावेद पंकज प्रसाद तथा देवी शरण सिन्हा ने बहस की। वहीं, बचाव पक्ष ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का हवाला दिया। अपर लोक अभियोजक कुलदीप ने बचाव पक्ष के तर्क का जोरदार विरोध करते हुए आवेदन को खारिज करने की प्रार्थना कोर्ट से की। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।झारखंड हाईकोर्ट ने क्रिमिनल रिवीजन पर सुनवाई करते हुए ढुल्लू महतो को जमानत दे दी। इसके बावजूद दूसरे मामलों में उन्हें अभी जेल में ही रहना पड़ेगा।
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