मशाल न्यूज़ डेस्क: कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए चीन, सिंगापुर, हांगकांग, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड और जापान से आने वाली सभी अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सोमवार को नई गाइडलाइंस जारी की. इसके अनुसार बताया गया कि चीन और अन्य देशों से भारत आने वाले यात्रियों के लिए डिपार्चर से पहले आरटी-पीसीआर टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है, जो कि 72 घंटे से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए. इससे पहले सरकार की तरफ से 31 दिसंबर को एक दिशानिर्देश जारी किया था, जिसके अनुसार चीन, सिंगापुर, हांगकांग, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड और जापान से सभी अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में आने वाले यात्रियों के लिए एक जनवरी, 2023 से आरटी-पीसीआर की ‘निगेटिव’ रिपोर्ट अनिवार्य होगी.
एयरलाइन को जारी निर्देश के मुताबिक, वे एक जनवरी, 2023 से इन पांच देशों से यात्रा करने वाले केवल उन अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को सवार होने की अनुमति देने संबंधी संशोधन करें, जिन्होंने एयर सुविधा पोर्टल पर स्व-घोषणा फॉर्म जमा किए हैं.
नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 30 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में आने वाले यात्रियों के लिए संशोधित कोविड दिशा-निर्देश जारी किए हैं. दिशा-निर्देश में कहा गया है कि आरटी-पीसीआर की रिपोर्ट यात्रा शुरू करने से 72 घंटे के भीतर की होनी चाहिए. प्रत्येक अंतरराष्ट्रीय उड़ान में आने वाले यात्रियों के दो प्रतिशत ‘रैंडम’ जांच भी जारी रहेगी. ये निर्णय दुनिया के विभिन्न हिस्सों में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर लिए गए हैं.
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