बिहार: राज्य सरकार हिंदू धार्मिक न्यास पर्षद के नियंत्रण वाले मठों-मंदिरों की जमीन के नए नियम जारी करने जा रही है। इन नियमों के अनुसार जमीन के खतियान में मालिक वाले कॉलम में भगवान का नाम दर्ज होगा. इतना ही नहीं रिमार्क वाले कॉलम में उस मठ-मंदिर के सेवादार, महंत या सचिव का नाम दर्ज होगा। यह पहल सुप्रीम कोर्ट ने की है।
इस बदलाव के संबंध में मंगलवार को पटना में उच्चस्तरीय बैठक हुई. इसमें राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत कुमार, विधि मंत्री प्रमोद कुमार, राजस्व विभाग के अपर मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह, धार्मिक न्यास पर्षद के अध्यक्ष अखिलेश जैन, सदस्य हरिभूषण ठाकुर बचौल, भू अभिलेख एवं परिमाप के निदेशक जय सिंह और भूदान भूमि वितरण जांच आयोग के सदस्य विनोद कुमार झा भी शामिल थे। बैठक में इस बात पर भी सहमति जताई गई कि पहले से अगर किसी ने मठ-मंदिर की जमीन खरीद की है, तो उसका म्यूटेशन और उसी आधार पर जमीन की जमाबंदी रद्द किया जाए। इसके अलावा इस बात पर भी सहमति बनी कि मठों-मंदिरों की जमीन को लोक भूमि घोषित कर दिया जाए।
विधि विभाग को कहा गया कि वह इन बदलावों के लिए विधिवत प्रस्ताव भेजे। इसे मंजूरी के लिए राज्य कैबिनेट में भेजा जाएगा। बैठक में बिहार हिंदू धार्मिक न्यास पर्षद की ओर से मठ, मंदिर, धर्मशाला, कबीर मठ आदि की भूमि से संबंधित पोर्टल का भी प्रारूप रखा गया। सलाह दी गई कि पोर्टल के संचालन के लिए अपर समाहर्ता को नोडल पदाधिकारी बनाया जाए। वे अंचल अधिकारी से मंदिर, मठ एवं कबीर मठ की जमीन की विवरणी लेकर पोर्टल पर अपलोड करेंगे।
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