
रेलवे बोर्ड ने ट्रेन दुर्घटनाओं और अप्रिय घटनाओं में शामिल मृत और घायल यात्रीगण के परिवारों को अधिक अनुग्रह राहत राशि देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इसके तहत, 18 सितंबर के सर्कुलर में कहा गया है कि मृत यात्रीगण के परिवारों को 5 लाख रुपये दिए जाएंगे, जबकि गंभीर रूप से घायल लोगों को 2.5 लाख रुपये की अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी। इसके अलावा, साधारण चोट वाले यात्रीगण को अब 50 हजार रुपये का मुआवजा मिलेगा।
पहले तो, यह अनुग्रह राहत राशि क्रमश: 50 हजार रुपये, 25 हजार रुपये और 5 हजार रुपये थी। यह नया निर्णय यात्रीगण के परिवारों को अधिक साहस और समर्थन प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।
इस सर्कुलर के तहत, अप्रिय घटनाओं में आतंकवादी हमला, हिंसक हमला और ट्रेन में डकैती जैसे अपराध शामिल हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाया गया है कि यात्रीगण के परिवार उनकी आपातकालीन आवश्यकताओं को पूरा कर सकें।
रेलवे अधिनियम, 1989 के अनुसार, ट्रेन दुर्घटनाओं और अप्रिय घटनाओं में यात्रीगण की मृत्यु या चोट के लिए मुआवजा निर्धारित किया जाता है, और इस नए निर्णय के माध्यम से इस नियम को और भी प्रभावकारी बनाया जा रहा है।

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