केंद्रीय कर्मचारियों को अभी नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की सरकार से उन्हें एक बहुत बड़ी सौगात मिलने वाली है। इसी साल से मोदी सरकार श्रम कानून सुधार (Labour Code Rules) लागू करना चाहती है.
जानकारी मिली है कि 1 अप्रैल 2022 से इस नये श्रम कानूनों को लागू कर दिया जायेगा. इसके जरिए सरकारी कर्मचारियों को 300 दिनों की छुट्टियों की सौगात मिलेगी. पहले सरकारी कर्मचारियों को 240 अर्जित छुट्टी या अर्जित अवकाश (Earned Leave) मिलते थे.
श्रम सुधारों पर चर्चा जारी
श्रम मंत्रालय में लेबर यूनियन और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ लेबर कोड के भी नियम में बदलाव पर बातचीत जारी है. काम के घंटे, सालाना छुट्टियां, पेंशन, पीएफ, टेक होम सैलरी, रिटायरमेंट आदि जैसे मुद्दों पर चर्चा चल रही हैं.
भारत में 29 सेंट्रल लेबर कानून को 4 कोड में विभाजित किया गया है. कोड के नियमों में वेतन (Salary), सामाजिक सुरक्षा (Social Security), औद्योगिक संबंध (Industrial Relations) और व्यवसाय सुरक्षा (Occupation Safety) के साथ-साथ स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति जैसे 4 लेबर कोड शामिल हैं.
इन सबको लेकर 13 राज्यों ने ड्राफ्ट कानून तैयार कर लिये हैं। इस कानून को देश भर में लागू करने के लिए केंद्र सरकार के अलावा राज्य सरकारों को भी इन संहिताओं, नियमों को अधिसूचित करना जरूरी होता है. उसके बाद ये राज्यस्तर पर भी लागू होंगे।
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