डिवीजन नंबर 8 पुलिस ने आरोपी जानू और दीपांशु के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है, जबकि उनके एक सहयोगी की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। शिकायतकर्ता, हैबोवाल कलां के लक्ष्मी नगर के मोहित ने आरोप लगाया कि वह अपने ड्राइवर दीपक के साथ ग्राहकों को पार्सल देने जा रहा था, जिसे उन्होंने एक ई-कॉमर्स वेबसाइट पर ऑर्डर किया था। जब वे सिविल लाइंस चौराहे पर एक चाय की दुकान के पास पहुंचे तो सड़क पर एक बाइक खड़ी थी, जो रास्ता रोक रही थी।
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बाइक के पास तीन लोग खड़े थे और पीड़ितों ने उनसे रास्ता देने का अनुरोध किया। हालांकि, आरोपी ने उसके साथ बहस शुरू कर दी, उसे और उसके चालक को पीटा। आरोपी ने भागने से पहले उसकी पिकअप वैन में भी तोड़फोड़ की, मोहित ने कहा। थाना डिवीजन नंबर 8 के एसएचओ सब इंस्पेक्टर विजय कुमार ने कहा कि पुलिस को बाइक की रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट मिली है और दो आरोपियों की पहचान की है। आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 341 (गलत तरीके से रोकना), 334 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
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