पैसा ही दुनिया की सबसे बड़ी चीज़ हैं लेकिन जैसे ही किसी व्यक्ति के पास पैसा आता हैं तो उससे उधार मांगने वालों की लंबी लाइन लग जाती हैं। यह उधार मांगने वाले कोई और नही बल्कि अपने ही लोग होते हैं। आप उधार को लोन समझने की भूल ना करें। लोन वह होता हैं जो हम किसी को ब्याज के आधार पर देते हैं जबकि उधार हम किसी अपने को यूँ ही सहायता करने के उद्देश्य (Udhar ka paisa kaise mile) से दे देते हैं।
ऐसे में यदि अपने भी किसी अपने को उधार दिया हुआ हैं और उसको उधार दिए हुए बहुत समय हो चुका हैं और बार बार याद दिलाने के पश्चात भी वह आपका पैसा नही लौटा रहा हैं तो ऐसे में आपके लिए यह सरदर्दी ही बन गयी होगी। ऐसे में आपको यह समझ नही आ (Udhar diye paise wapas kaise laye) रहा होगा कि इसके विरुद्ध आप क्या कुछ कर सकते हैं। तो यदि आपका मित्र या जानने वाला आपका पैसा नही लौटा रहा हैं तो आप उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही कर सकते हैं।
आज के इस लेख में हम आपको उधार का पैसा वापस पाने का कानूनी नियम बताएँगे और इसके साथ ही आप और क्या कुछ कर सकते हैं, इसके बारे में भी सूचित करेंगे। इससे आपको अपना उधार का पैसा वापस पाने में बहुत सहायता मिलेगी। आइए जाने आप अपने उधार का पैसा वापस पाने के लिए क्या कुछ (Udhar paise wapas kaise laye) कर सकते हैं और संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध किस तरह की कानूनी कार्यवाही कर सकते हैं।
उधार का पैसा क्या होता है?
उधार का पैसा होता क्या है, यदि आप इसके बारे में ही नही जानेंगे तो फिर आप कैसे ही उसके लिए कानूनी कार्यवाही कर पाएंगे। तो पहले आप यह जान ले कि उधार का पैसा आखिरकार होता क्या हैं और इसके लिए क्या नियम होते हैं। तो उधार का पैसा सामान्य तौर पर अपने किसी जानने वाले को जैसे कि मित्र, रिश्तेदार, परिवार में कोई या कार्यस्थल, विद्यालय, कॉलेज इत्यादि में कोई जानने वाले को दिया जा सकता हैं।
इसमें आप संबंधित व्यक्ति की जरुरत के अनुसार उसे कुछ पैसे कुछ समय के लिए उधार देते हैं और वो भी बिना किसी ब्याज के। कहने का अर्थ यह हुआ कि आप अपना लाभ ना देखते हुए सामने वाले व्यक्ति की स्थिति को समझते हुए उसे कुछ समय के लिए वह पैसा दे देते हैं। इसके बाद वह व्यक्ति निर्धारित समय पर या उससे पहले ही आपका वह पैसा लौटा देता हैं। इसमें वह आपको किसी तरह का ब्याज नही देता हैं और ना ही आप उससे किसी तरह का ब्याज मांग सकते हैं।
उधार का पैसा वसूलने का कानूनी नियम (Udhar diye paise wapas kaise laye)
अब बात करते हैं उधार का पैसा वापस पाने के लिए कानून क्या कहता हैं और आप उसके लिए क्या कुछ कानूनी कार्यवाही कर सकते हैं। तो हम आपको पहले ही स्पष्ट कर दे कि कानून में सब काम सबूत और साक्ष्यों के आधार पर ही चलता हैं। यदि आपके पास उधार दिए जाने का किसी भी तरह का सबूत नही हैं तो आपके सामने हुए अपराध को सिद्ध करने के लिए बहुत मुश्किलें आएगी। हालाँकि फिर भी आप कानूनी कार्यवाही कर सकते हैं लेकिन आपको यह सिद्ध करना पड़ेगा कि आपने उस व्यक्ति को उधार का पैसा दिया था और अब वह उसे लौटा नही रहा हैं।
तो इसके लिए आप पुलिस थाने में जाकर IPC की धारा 420 के तहत केस दर्ज करवा सकते हैं। IPC की यह धारा धोखाधड़ी व जालसाजी से जुड़ी हुई होती हैं। उधार का पैसा वापस नही लौटाने को आपके साथ हुई धोखाधड़ी ही समझा जाएगा। इसलिए आप उस व्यक्ति के विरुद्ध इसी धारा के तहत केस दर्ज करवा लेंगे तो बेहतर रहेगा। इसके बाद पुलिस इस पर उचित कार्यवाही करेगी और आपको न्याय दिलवाएगी।
अब यदि वह व्यक्ति आपको उधार का पैसा वापस देने के लिए चेक देता हैं और आप उस चेक को बैंक में लगाते हैं लेकिन वह चेक बाउंस हो जाता हैं तो आप इसके विरुद्ध भी केस कर सकते हैं। चेक बाउंस होने का अर्थ हुआ सामने वाले व्यक्ति के खाते में पैसे ही नही थे और फिर भी उसने आपको चेक बनाकर दिया। तो इस स्थिति में आप उसके विरुद्ध एनआई अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत केस दायर कर सकते हैं।
अब यदि आप इस धारा के अंतर्गत केस फाइल कर देते हैं तो उस व्यक्ति को 30 दिनों के अंदर अंदर आपका उधार का पैसा चुकाना होगा। यदि वह ऐसा नही कर पाता हैं तो फिर उस पर कानूनी कार्यवाही हो सकती हैं। 30 दिनों के बाद पुलिस को उस पर आपराधिक और धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करने की स्वतंत्रता होती हैं। तो कुछ इस तरह से आप अपने उधार का पैसा कानूनी नियम के तहत वापस पा सकते हैं।
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