
आम्रपाली ग्रुप के ब्रांड एम्बेसडर रहे टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धौनी को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है. धौनी को यह नोटिस आम्रपाली ग्रुप के साथ 150 करोड़ के लेन-देन के मामले में जारी किया गया है. सुप्रीम कोर्ट में आम्रपाली ग्रुप के एक मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एमएस धौनी को नोटिस किया है. यह सुनवाई फ्लैट्स की डिलीवरी को लेकर एक विवाद के मामले में चल रही थी.
एमएस धौनी को आम्रपाली ग्रुप की तरफ से 150 करोड़ रुपये का बकाया लेना है, दूसरी ओर ग्रुप के ग्राहकों को उनके फ्लैट्स नहीं मिल रहे हैं. ऐसे में यह मामला सर्वोच्च अदालत तक पहुंच गया है. इसी के बाद अब सुप्रीम कोर्ट की ओर से आम्रपाली ग्रुप और महेंद्र सिंह धौनी को नोटिस जारी किया गया है.
आम्रपाली ग्रुप और महेंद्र सिंह धौनी से जुड़ा यह केस पहले दिल्ली हाइकोर्ट में चल रहा था, जहां पर हाइकोर्ट ने एक कमेटी का गठन किया था. रिटायर्ड जस्टिस वीणा बीरबल की अगुवाई में बनी इस कमेटी के जिम्मे मामले को सुलझाने का काम था.

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