
भारत के लोकपाल ने झामुमो प्रमुख और राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन को आय से अधिक संपत्ति के मामले में 25 अगस्त को पेश होने के लिए नोटिस जारी किया है। 5 अगस्त, 2020 को शिकायत दर्ज की गई थी कि शिबू सोरेन और उनके परिवार के सदस्यों ने अवैध साधनों के माध्यम से अपनी आय के ज्ञात और घोषित स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित की है।
शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया था कि सोरेन ने झारखंड राज्य में सरकारी खजाने का दुरुपयोग करके भ्रष्ट और बेईमान साधनों को अपनाकर अपने और अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर कई व्यावसायिक और आवासीय संपत्तियां अर्जित की हैं। नोटिस न्यायमूर्ति अभिलाषा कुमारी (न्यायिक सदस्य) और सदस्यों, महेंद्र सिंह और इंद्रजीत पी गौतम की पीठ ने 4 अगस्त को मामले की सुनवाई के बाद जारी किया था।
चार पेज का नोटिस
चार पेज के आदेश में कहा गया है कि लोकपाल की सुविचारित राय में धारा 20(3) के तहत शिबू सोरेन के खिलाफ कार्यवाही शुरू की जानी चाहिए, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि लोक सेवक के खिलाफ एक प्रथम दृष्टया मामला है या नहीं।

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