एयर इंडिया के विमान में कथित तौर पर अभद्र व्यवहार करने और धूम्रपान करने के आरोप में गिरफ्तार एक व्यक्ति को यहां की एक अदालत ने जमानत के लिए 25,000 रुपये देने से इनकार करने और आईपीसी की धारा के तहत देय जुर्माने का दावा करने के लिए ऑनलाइन ‘खोज’ का हवाला देने के बाद जेल भेज दिया।
एक अदालत ने आरोपी रत्नाकर द्विवेदी को नकद जमानत दे दी है, लेकिन उसने राशि देने से इनकार कर दिया और सोमवार को अदालत से कहा कि वह जेल जाने के लिए तैयार है। 10 मार्च को एयर इंडिया की लंदन-मुंबई उड़ान के शौचालय में कथित रूप से धूम्रपान करते हुए और अनियंत्रित व्यवहार करते हुए पकड़े जाने के बाद उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 336 (दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने का कार्य) के तहत मामला दर्ज किया गया था।
आरोपी ने अदालत को बताया कि उसने ऑनलाइन पढ़ा था कि आईपीसी की धारा 336 के तहत देय जुर्माना 250 रुपये है, जिसे वह भुगतान करने को तैयार है, लेकिन जमानत राशि नहीं। इसके बाद अंधेरी मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने सोमवार को उन्हें जेल भेज दिया। एयर इंडिया ने कहा था कि एक यात्री को विमान के शौचालय में धूम्रपान करते हुए पाया गया था और उसने बार-बार चेतावनी देने के बावजूद अनियंत्रित और आक्रामक तरीके से व्यवहार किया। मुंबई पुलिस के अनुसार, आरोपी ने विमान में गड़बड़ी भी की और शांत रहने के लिए पायलट के मौखिक और लिखित निर्देशों की अवहेलना करने के अलावा सभी यात्रियों के जीवन को खतरे में डाला।
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