धनबाद के जिला जज उत्तम आनंद की मौत के मामले में बुधवार को दूसरे दिन अनुसंधानकर्ता सह सीबीआई एसपी विजय कुमार शुक्ला की गवाही हुई। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश रजनीकांत पाठक की अदालत में उनकी गवाही पूरी हो गई। उन्होंने अनुसंधान के दौरान एकत्रित दस्तावेजी साक्ष्यों को अदालत के समक्ष पेश कर उन्हें चिह्नित कराया।
फ़ोन छीनने के मक़सद से मारी थी टक्कर
शुक्ला ने कोर्ट को बताया कि मोबाइल छीनने की नीयत से लखन वर्मा और राहुल वर्मा ने जज को जानबूझ कर टक्कर मारी थी। अनुसंधानकर्ता ने बताया कि अनुसंधान के दौरान एकत्रित दस्तावेजी साक्ष्य, मौखिक साक्ष्य एवं वैज्ञानिक साक्ष्य प्राप्त किए गए। उसके आधार पर उनका मानना है कि लखन वर्मा व राहुल वर्मा ने जानबूझकर जज साहब को धक्का मारा, जिससे उनकी मौत हुई है।
अपने निष्कर्ष को प्रमाणित करने के लिए अनुसंधानकर्ता ने आठ नवंबर-2021 को प्राप्त किए गए नार्को टेस्ट की रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि राहुल वर्मा ने फोन कर लखन वर्मा को पूजा टॉकीज के समीप बुलाया। वहां दोनों इकट्ठा हुए। राहुल ने कहा कि बीती रात उसे कुछ भी नहीं मिला। वह दोनों चोरी के ऑटो रिक्शा से गिरिडीह की ओर जाने लगे। लखन वर्मा ऑटो चला रहा था तथा राहुल उसके बगल में बैठा था।
रणधीर वर्मा चौक के समीप सुबह में उन लोगों ने एक व्यक्ति (जज) को टहलते हुए देखा। मोबाइल छीनने के इरादे से लखन वर्मा ने जानबूझकर उन्हें धक्का मारा और बिना रुके ऑटो रिक्शा को आगे ले गया। राहुल वर्मा ने उसे गिरते हुए देखा था। आगे जाकर लखन वर्मा ने ऑटो रोका और राहुल वर्मा उससे उतर गया। उसने लखन वर्मा को सूचना दी कि इस घटना को किसी ने नहीं देखा है।
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