टाटा स्टील ने साफ कर दिया है कि किसी कर्मचारी को स्थायी पेंशन दिलाने की जवाबदेही उसकी नहीं है। यह पूरी तरह से ईपीएफओ और ऑथरिटी का दायित्व है। ईपीएस-95 या उच्च पेंशन पर टाटा स्टील प्रबंधन ने सोमवार को जारी सर्कुलर में ये बातें कहीं हैं। प्रबंधन का कहना है कि ईपीएस-95 पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा चार नवंबर, 2022 व 20 फरवरी, 2023 को आदेश जारी हुआ है। इस पर 27 फरवरी 2023 को ईपीएफओ द्वारा अधिकृत जानकारी साझा की गई है जिसे ईपीएफओ की वेबसाइट पर जाकर पढ़ा जा सकता है।
ऐसे में कंपनी के स्थायी व सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सलाह दी गई है कि वे ईपीएफओ द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अक्षरस: अनुपालन करें और ऑनलाइन ज्वाइंट आप्शन फार्म को सबमिट करने से पहले ठीक से पढ़ लें। क्योंकि किसी को अधिकतम पेंशन दिलाने की जवाबदेही टाटा स्टील की नहीं है। इसका निर्णय ईपीएफसी व संबधित प्राधिकार को लेना है। इसके अलावा टाटा स्टील की समय पर पेंशन भुगतान के लिए भी जवाबदेह नहीं होगी। इसका पूरा निर्णय ईपीएफओ व संबधित ऑथरिटी को लेना है। सेवानिवृत्त कर्मचारियों के मामले में टाटा स्टील संबंधित तारीख की शुद्धता, समय पर राशि जमा करने या डायवर्ट करने के लिए भी जिम्मेदार नहीं होगी। यही नहीं इससे होने वाले किसी भी तरह की परेशानी के लिए भी टाटा स्टील जिम्मेदार नहीं होगी।
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