
मंडल कारा सरायकेला में रविवार को लीगल एंड डिफेंस काउंसिल कार्यालय सरायकेला के प्रमुख अधिवक्ता राधेश्याम साह के नेतृत्व में जेल में बंद कैदियों को उनके कानूनी अधिकार की जानकारी दी गई। इस संबंध में जानकारी देते हुए अधिवक्ता राधेश्याम साह ने बताया कि झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से प्राप्त निर्देश के अनुसार प्रत्येक माह के पहले एवं दूसरे रविवार को जेल इंटेंसिव कैंपेन प्रोग्राम के तहत जेल में बंद वैसे कैदियों की पहचान की जाती है, जो गरीबी के कारण अपने केस की पैरवी के लिए तथा जमानत मिलने के बाद भी अदालत में अपना बेल बाउंड भरने के लिए अधिवक्ता को नियुक्त नहीं कर सकते हैं व निचली अदालत से सजा मुकर्रर किए जाने के बाद उच्च न्यायालय में अपनी बेल की अर्जी नहीं दे पा रहे हैं।
ऐसे कैदियों की पहचान कर उन्हें विधिक सेवा प्राधिकार के तहत अधिवक्ता उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने बताया की कैदियों से पूछताछ के दौरान तीन कैदी मनोज नायक, कुंदन मंडल एवं मोटू उरांव जिनको सीजेएम की अदालत से एक एक वर्ष की सजा और दस हजार के जुर्माने की सजा मिली है। तीनों ने अधिवक्ता के अभाव में अपना केस का अपील दाखिल नहीं किया है। उन्होंने लीगल एंड डिफेंस काउंसिल से मदद करने की गुहार लगाई है।उक्त कैदियों को काउंसिल के द्वारा उनकी अपील की न्यायालय में जल्द दाखिल करवाने का आश्वासन दिया गया।
मंडल कारा में बंद कैदी गुरुवा गोडसोरा, मो.जब्बार,शशिभूषण गोप, नैने हांसदा, मुकेश दास एवं लुंडा मुंडा ने भी डिफेंस काउंसिल से अपने केस में न्यायालय में बेल की अपील दाखिल करने के लिए अधिवक्ता मुहैया कराने का आग्रह किया है। मौके पर एलआरडीसी सुजीत कर्मकार, सहायक नील भार्गव तथा मंडल कारा कर्मी अब्दुल सहित अन्य सुरक्षा कर्मी मौजूद थे।

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