
बिष्टूपुर में पांच मंजिला इमारत से कूदकर राहुल अग्रवाल के आत्महत्या के मामले में 3 महिलाओं की अग्रिम जमानत की अर्जी उच्च न्यायालय ने मंजूर कर ली है। सभी आरोपी प्रदीप चूड़ीवाला के परिवार की सदस्य हैं।
राउरकेला सिविल टाउनशिप के रुक्मिणी कुंज निवासी कारोबारी राहुल अग्रवाल के बिष्टूपुर स्थित ओम टावर के सात मंजिला से कूदकर आत्महत्या करने के मामले में ससुर प्रदीप चूड़ीवाला की पत्नी और मृतक की सास कुसुम चूड़ीवाला, पत्नी वर्षा अग्रवाल और साली मेघा चूड़ीवाला की अग्रिम जमानत अदालत ने मंजूर की है। इस मामले में बचाव पक्ष के अधिवक्ता प्रकाश झा ने पैरवी की। मामले में आरोप है कि राहुल ने ससुराल की प्रताड़ना से तंग आकर बिष्टूपुर ओम टावर की सात मंजिला से कूदकर जान दे दी थी। मामले में मृतक के भाई अंकित अग्रवाल के बयान पर सभी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।
राउरकेला केस में एफआरटी
इधर, राहुल की आत्महत्या में राउरकेला थाने में दर्ज मामले में वहां की पुलिस ने केस को क्लोज कर दिया है और मामले में एफआरडी दाखिल की है। अधिवक्ता प्रकाश झा ने बताया कि इस केस में जिन धाराओं के तहत केस किया गया, उसके अंतर्गत पुलिस को कोई साक्ष्य नहीं मिला है।

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