झारखंड सरकार ने राज्य पुलिस की एडीजी (प्रशिक्षण) प्रिया दुबे के खिलाफ विभागीय कार्रवाई का आदेश दिया है। यह कार्रवाई प्रिया दुबे के पति और आरपीएफ के तत्कालीन कमांडेंट संतोष दुबे के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में की जा रही है।
सीबीआई ने साल 2013 में संतोष दुबे के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने की प्राथमिकी दर्ज की थी। इस मामले में सीबीआई ने जांच के बाद प्रिया दुबे के खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई का आदेश दिया था। हालांकि, राज्य सरकार ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की थी।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस मामले में हस्तक्षेप किया और राज्य सरकार को प्रिया दुबे के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने का निर्देश दिया। इसके बाद राज्य सरकार ने इस मामले में विभागीय कार्रवाई शुरू करने का आदेश दिया है।
डीजीपी अजय कुमार सिंह ने बताया कि प्रिया दुबे को शोकॉज कर पक्ष मांगा गया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है।
जांच में सीबीआई ने पाया था कि संतोष दुबे और प्रिया दुबे ने सेवा में आने के बाद साल 1998 से 2013 तक ज्ञात आय से 1.57 करोड़ अधिक संपत्ति अर्जित की थी। सीबीआई ने संतोष दुबे के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी।
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