
झारखंड में बिल्डिंग के नक्शे अब 30 दिनों में पास हो जाएंगे. झारखंड हाईकोर्ट की ओर राज्य में बिल्डिंग का नक्शा पास करने पर लगी रोक को हटा लिया गया है. रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार (Ranchi Regional Development Authority) और रांची नगर निगम (Ranchi Municipal Corporation) में नक्शा पास करने की एवज में पैसे लेने के मामले में गुरुवार को जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस रत्नाकर भेंगरा ने कहा कि नक्शे को पास करने में पूरी पारदर्शिता बरती जाए.
कोर्ट ने कहा कि नक्शा पास करने की प्रक्रिया भी सरल की जाए. इस मामले में राज्य सरकार की ओर से पेश हुए महाधिवक्ता राजीव रंजन और अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने कहा कि नक्शा पास करने में आठ जटील प्रक्रियाओं को अपनाया जाता था. इसमें अब संशोधन कर दिया गया है. अब नक्शा पास करने के लिए पांच प्रक्रियाएं तय की गई हैं. हर एक प्रकिया पूरी होने में 30 दिन का समय लगेगा. 30 दिन में नक्शा पास कर दिया जाएगा.
हाईकोर्ट ने लगाई थी रोक
नक्शा पास करने की ये सारी प्रक्रिया ऑनलाइन रहेगी. लोग घर पर बैठकर ही ये देख सकेंगे उनकी फाइल कहां तक पहुंची. इस पूरी प्रक्रिया के ऑनलाइन होने के बाद इसमें पार्दशिता आएगी. इसके बाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के जवाब से संतुष्ट होकर नक्शा पास करने पर लगी रोक हटा दी. बता दें कि, दिसंबर 2022 में मीडिया में रांची नगर निगम और आरआरडीए द्वारा नक्शा पास करने की खातिर पैसे लेने की खबर आई थी. कहा गया कि ये पैसे स्क्वायर सेंटीमीटर के हिसाब से लिए जाते हैं. इसके बाद झारखंड हाईकोर्ट ने इस मामले का स्वत: संज्ञान लेते हुए इस पर सुनवाई की और दो दिंसबर 2022 को नक्शा पास करने पर रोक लगा दी. हाइकोर्ट का ये फैसला उन लोगों को राहत देगा जो नक्शा पास होने पर लगी रोक की वजह से अपना घर नहीं बना पा रहे थे.

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