
झारखंड हाईकोर्ट ने ध्वनि प्रदूषण पर कड़ी कार्रवाई की दिशा में महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने एक सुनवाई के बाद रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बैंड बाजा और लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। इसके अलावा, ध्वनि प्रदूषण नियमावली के तहत त्योहारों के दौरान, रात 10 बजे से 12 बजे तक छूट दी जा सकती है, लेकिन रात 12 बजे के बाद पूरी तरह से रोक लगेगी।
अदालत ने अस्पतालों और नर्सिंग होम के 100 मीटर के दायरे को “साइलेंट जोन” घोषित करने के भी निर्देश दिए हैं, जिसका मतलब है कि वहां पर ध्वनि प्रदूषण को कम किया जाना चाहिए।
अदालत ने ध्वनि विस्तारक यंत्रों की सीमा को भी निर्धारित किया है, और सार्वजनिक स्थानों पर बजने वाले ध्वनि विस्तारक यंत्रों को 10 डेसीबल से अधिक नहीं होने दिया जाएगा, जबकि निजी स्थानों के लिए यह सीमा पांच डेसीबल रहेगी।
इसके साथ ही, अदालत ने राज्य के सभी उपायुक्तों को इस संबंध में निर्देश दिया है, और संबंधित अधिकारियों का मोबाइल नंबर जारी करने का भी निर्देश दिया है, ताकि लोग ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ शिकायत कर सकें।

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