स्वास्थ्य विभाग से रिटायर डॉ. रेणुका चौधरी के खिलाफ उपायुक्त विजय यादव ने जांच का आदेश दिया है। बारीडीह बिरसानगर रोड नंबर 4 निवासी मानवाधिकार संगठन के निखिल कुमार ने डॉ. रेणुका चौधरी व जमशेदपुर आईएमए के सचिव डॉ सौरभ चौधरी के खिलाफ सरकारी रकम की गलत ढंग से निकासी करने एवं सरकारी दस्तावेज से छेड़छाड़ करने वह गायब करने का आरोप लगाकर पत्र दिया था। आईएमए के सचिव राज्य की चिकित्सा पदाधिकारी डॉ रेणुका चौधरी के पुत्र हैं।
डॉ. सौरभ चौधरी पर मंत्री के नाम पर दबंगई का आरोप लगाया गया है। वहीं, डॉ. रेणुका चौधरी पर 11 वर्षों तक नौकरी नहीं करने के बावजूद रकम निकासी का आरोप लगा है। इससे उपायुक्त कार्यालय से सिविल सर्जन को पत्र भेजकर 15 दिनों में सर्विस बुक व अन्य कागजात की जांच रिपोर्ट मांगी गई है। हालांकि, सिविल सर्जन डॉ. जुझार माझी ने फोन पर किसी तरह की जांच के आदेश पत्र की जानकारी से इनकार किया है।
आरोप बेबुनियाद व मनगढ़ंत: डॉ. सौरभ
आईएमए जमशेदपुर के सचिव डॉ. सौरभ चौधरी ने कहा कि शिकायतकर्ता का कोई अस्तित्व नहीं है। आईएमए में में मेरे प्रतिद्वंदी मुझ पर बेतूका आरोप लगवा रहे हैं। क्योंकि डॉ. रेणुका चौधरी द्वारा ड्यूटी नहीं करने की रकम का कभी दावा नहीं किया न रिटायर होने के बाद उनका पेंशन शुरू हुआ है। फिर रकम निकालने याद दस्तावेज से छेड़छाड़ कहां और कैसे हुई। उन्होंने बताया कि पेंशन को लेकर हाई कोर्ट में अर्जी जरूर दिया गया है जो लंबित है।
डॉ. रेणुका चौधरी के संबंध में एक शिकायत मिली है। उसकी जांच का आदेश सिविल सर्जन को दिया है। उनसे कहा है कि 15 दिनों में वे सर्विस बुक सहित अन्य कागजात जांच कर रिपोर्ट दें। उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी।
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