झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में दहेज की मांग करने और पत्नी को कथित रूप से प्रताड़ित कर उसे तीन तलाक देने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है।
पश्चिमी सिंहभूम जिले के पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने कहा कि आरोपी पति को मंगलवार को चाईबासा के मझगांव से गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे बुधवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
बता दें कि मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 तीन तलाक बोलकर दिए गए तत्काल तलाक को शून्य और अवैध घोषित करता है। इसमें तत्काल तीन तलाक देने वाले पति को तीन साल तक की कैद और जुर्माने का प्रावधान है।पुलिस सूत्रों ने बताया कि सलमा खातून ने इस साल फरवरी में जमशेदपुर के आजादनगर निवासी अपने पति शेख निजाम उर्फ निजामुद्दीन के खिलाफ दहेज मांगने और तीन तलाक देने का मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने इसी मामले में कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार किया।
क्या है पूरा मामला ?
उन्होंने बताया कि सलमा खातून की शादी शेख निजाम के साथ वर्ष 2006 में हुई थी और शादी के बाद ठीक-ठाक से जिंदगी चलती रही, लेकिन अचानक शेख निजाम का रुख बदल गया और वह दहेज के लिए पत्नी को प्रताड़ित करने लगा।
आरोप है कि बाद में पति ने बात-बात पर मारपीट भी करना शुरू कर दिया। उसकी प्रताड़ना से तंग आकर वह अपने मायके चली आई। कई बार पंचायत के द्वारा दोनों में सुलह का प्रयास किया गया लेकिन निजाम पत्नी को दहेज लाने और तलाक के लिए प्रताड़ित करता रहा और फिर उसने उसे तीन तलाक दे दिया। इसके बाद सलमा खातून ने मझगांव थाने में पति के विरूद्ध प्रताड़ना, दहेज मांगने और तलाक देने के मामला दर्ज कराया था। मंगलवार को शेख निजाम जमशेदपुर से चाईबासा आया था। इसकी सूचना मझगांव पुलिस को मिली जिसके आधार पर चाईबासा से निजाम को गिरफ्तार कर लिया।
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