एनएच स्थित मानगो हिल-व्यू कॉलोनी स्थित जेककी घटना के बाद रेसीडेंशियल इलाकों में सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं। झारखंड में फायर सर्विस एक्ट लागू नहीं है। इस वजह से राज्य में कई बड़े मॉल, अस्पताल, कॉल सेंटर, होटल, रेसीडेंशियल व कॉमर्शियल अपार्टमेंट बिना फायर विभाग की एनओसी के ही बने हैं और चल रहे हैं।
अग्निशमन विभाग से मिले आंकड़ों के मुताबिक शहर के तीनों नगर निकाय क्षेत्रों को मिलाकर कुल चार बड़े होटल, पांच बड़े मॉल, एक कॉल सेंटर, तीन बड़े अस्पताल और 14 स्कूलों के पास ही एनओसी (अनापत्ति प्रमाण पत्र) है। बाकी शहर के सैकड़ों रेसीडेंशियल व कॉमर्शियल अपार्टमेंट की सुरक्षा भगवान भरोसे है।
कोल्हान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल, फायर डिपार्टमेंट से एनओसी नहीं
कोल्हान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एमजीएम हॉस्पिटल और सदर अस्पताल के लिए भी फायर डिपार्टमेंट से एनओसी नहीं ले गई है। फायर सर्विस एक्ट लागू नहीं होने की वजह से रेसीडेंशियल इलाकों में बड़े-बड़े गोदाम बनाए गए हैं। एनएच स्थित हिल-व्यू कॉलोनी स्थित जेके टायर के गोदाम में शनिवार रात अगलगी की घटना के बाद सभी को फायर विभाग की तरफ से एडवाइजरी के लिए पत्र लिखा जाएगा।
चूंकि एक्ट लागू नहीं है, इसलिए विभाग के पास दबाव या कार्रवाई का अधिकार नहीं है। अग्निशमन विभाग के अनुसार टाटा स्टील कंपनी, टाटा रायसन, टाटा कमिंस ने एनओसी नहीं ली है, वहीं टिमकेन कंपनी की एनओसी रद्द हो चुकी है।
तीन अस्पताल, चार होटल, दो मॉल, दो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और 14 स्कूलों के पास ही NOC
पूरे शहर में केवल इनके पास NOC
- होटल : क्रिस्टल इन (गोलमुरी), अल्कोर होटल, होटल रमाडा व सेंंटर प्वाइंट (बिष्टुपुर)
- मॉल : पीएंडएम मॉल (बिष्टुपुर), बसंत सेंट्रल मॉल (साकची), सिटी स्टाइल (मानगो), स्मार्ट बाजार (मानगो), विशाल मेगा मार्ट (जवाहरनगर रोड़ नंबर-14)
- हॉस्पिटल : टीएमएच, एमटीएमएच, मर्सी, जमशेदपुर ब्लड बैंक
- कॉल सेंटर : एजिस कॉल सेंटर (डिमना रोड)
- क्लब : टेल्को क्लब, बंगाल क्लब (साकची)
एक्ट के बिना विभाग कार्रवाई करने में सक्षम नहीं
“झारखंड राज्य में फायर सर्विस एक्ट लागू नहीं है। इस वजह से विभाग किसी तरह की कार्रवाई करने में सक्षम नहीं है। विभाग से एनओसी लेने के लिए सिर्फ एडवाइजरी जारी की जा सकती है। फायर का एनओसी लेने के लिए यदि आवेदन आता है, तो जांच के बाद सर्टिफिकेट दिया जाता है। “-अजय सिंह, फायर अफसर, मानगो नगर निगम
टाटा मोटर्स डिस्पेंसरी प्लाजा, टिनप्लेट हॉस्पिटल, जमशेदपुर आई हॉस्पिटल, एमजीएम हॉस्पिटल, सदर अस्पताल, बेल्डीह क्लब, यूनाइटेड क्लब, गोलमुरी क्लब आदि को फायर फाइटिंग सिस्टम लगाने को कहा गया।
गोदाम मालिकों पर म्युनिसिपल एक्ट उल्लंघन का मामला दर्ज
रेसीडेंसियल इलाके बनाए गए जेके टायर के गोदाम में लगी भीषण आग के मामले में मानगो सिटी मैनेजर राहुल कुमार के बयान पर एमजीएम थाना में मामला दर्ज कराया गया है। मामले में भुइयांडीह निवासी गोदाम मालिक विनोद यादव और उनके भाई धर्म कांटा संचालक महेंद्र यादव को आरोपी बनाया है। दोनों पर झारखंड़ म्यूनिसिपल एक्ट का उल्लंघन करने का आरोप लगा है। इसके अलावा मानगाे नगर निगम ने रिहायशी क्षेत्राें में खुले गाेदामाें की जांच करने के लिए दाे सदस्यीय टीम बनाई है।
आगजनी से पड़ोसियों को नुकसान
आगलगी की घटना में हिलव्यू कॉलोनी व अभिलाषा अपार्टमेंट के लोगों काे भी नुकसान पहुंचा है। 48 घंटे से अधिक समय से बिजली गुल रहने से पानी की समस्या पैदा हो गई। लोग गैलेरी मंे सोने को मजबूर हैं। अभिलाषा अपार्टमेंट के फ्लेट नंबर 121 निवासी मनोज कुमार के फ्लैट की दीवार में दरार पड़ गई, खिड़की के शीशे टूट गए। गोदाम के ठीक पीछे बिनय सिंह का घर की दीवार में दरार पड़ गई। हाल में घर में नया पेंट कराया था, जो खराब हो गया। खिड़कियाें के कांच टूट गए।
“टायर गाेदाम मामले में मानगाे के सिटी मैनेजर के बयान पर मालिक विनाेद यादव महेंद्र यादव के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। मामले में दाेनाें आरोपियों से पुलिस पूछताछ करेगी। अाराेप सही हाेने पर दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। “-मिथिलेश कुमार, थाना प्रभारी, एमजीएम थाना
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