धालभूम के अनुमंडल पदाधिकारी संदीप कुमार मीणा के निर्देशानुसार एमजीएम मेडिकल कॉलेज परिसर के बाहर ठेला लगाने वालों के खाद्य सामग्री की जांच सोमवार को की गई। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने बताया कि जांच में ठेला पर समोसा, सत्तू रोटी, पकौड़ी, डोसा, अंडा एवं चाय बनाने वाले से एफएसएसएआई का रजिस्ट्रेशन मांगा गया, जो दिखाने में विफल रहे।
ग्राहकों को टाइफाइड जैसी बीमारी होने का खतरा
साथ ही खाद्य पदार्थों के निर्माण में एफएसएसएआई के अधीन बनाए गए मानक जैसे एप्रन, सिर को ढंककर रखने जैसी आधारभूत नियमों का भी पालन नहीं कर रहे थे, जिससे ग्राहकों को टाइफाइड जैसी बीमारी होने का खतरा है। इन ठेले वालों का कार्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 56 का खुला उल्लंघन है। सभी ठेला वालों पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत जुर्माना लगाया गया है। अस्वास्थ्यकर भोजन पकाने एवं परोसने वालों से 1000-1000 रुपये वसूला जाएगा।
सभी को एक सप्ताह के भीतर पैसा जमा करने का आदेश दिया गया है। यदि समय सीमा में जुर्माना राशि जमा नहीं की, तो उनका ठेला जब्त कर लिया जाएगा। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने सभी ठेला-खोमचा वालों को निर्देशित करते हुए कहा कि खाने की सामग्री को वे शीशा या पारदर्शी खाद्य ग्रेड प्लास्टिक से ढंक कर रखें, ताकि वह धूल कण एवं हानिकारक जीवाणु से सुरक्षित रहे। किसी भी प्रकार का औद्योगिक रासायनिक रंग एवं अखाद्य खुशबू का इस्तेमाल नहीं करने का निर्देश दिया गया है।
व्हाट्सएप पर दें पान मसालों बिक्री की जानकारी
अनुमंडल पदाधिकारी ने आमजनों से अपील की है कि प्रतिबंधित पान मसालों की बिक्री एवं स्टोर करने वालों की सूचना मोबाइल नंबर 9431117832, 8210355096, 9856038423 पर व्हाटसएप के माध्यम से दें। सूचनादाताओं के संबंध में पूरी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी।
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