उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी विजया जाधव की कोर्ट ने जमशेदपुर में 10 सैरात की आठ हजार से अधिक दुकानों के एक मई से बढ़े किराए पर शनिवार को रोक लगा दी। उपायुक्त ने एडीएम (विधि व्यवस्था), एडीसी, जेएनएसी के विशेष पदाधिकारी, जमशेदपुर के सीओ, साकची और कदमा की दुकानदार समिति के अध्यक्ष को सम्मिलित करते हुए एक कमेटी गठित कर दी है। यह कमेटी किराया वृद्धि की समीक्षा हेतु बैठक कर उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी को रिपोर्ट सौंपेगी। उस रिपोर्ट के आलोक में उपायुक्त किराया निर्धारण का निर्णय ले सकती हैं।
जनप्रतिनिधियों का समर्थन भी दुकानदारों के पक्ष में
पांच दशक से भी अधिक पहले सैरात की जमीन लोगों को दुकान लगाने के लिए आवंटित की गई थी। जिला प्रशासन ने इसकी देखरेख का दायित्व टाटा कंपनी को सौंपा था। इसलिए उसने भी अपनी ओर से कुछ दुकानें बनाकर दुकानदारों को दी थीं। अप्रैल में इन दुकानों को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से नगर विकास विभाग को हस्तांतरित कर दिया गया। इसके बाद नगर विकास ने इसे जमशेदपुर अक्षेस को सौंप दिया है।
परंतु इससे पहले टाटा स्टील के आवेदन पर धालभूम के एसडीएम सह किराया निर्धारण पदाधिकारी ने सभी 10 सैरात बाजारों का किराया वर्गफुट के आधार पर निर्धारित किया है। इस बात से दुकानदारों में गहरी नाराजगी है। वे किराया को अधिक बता रहे हैं। इस मसले पर दुकानदार आंदोलित हैं। उनके प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त से मिलकर अधिक किराया होने की शिकायत की थी। जनप्रतिनिधियों का समर्थन भी दुकानदारों के पक्ष में ही है।
Join Mashal News – JSR WhatsApp Group.
Join Mashal News – SRK WhatsApp Group.
सच्चाई और जवाबदेही की लड़ाई में हमारा साथ दें। आज ही स्वतंत्र पत्रकारिता का समर्थन करें! PhonePe नंबर: 8969671997 या आप हमारे A/C No. : 201011457454, IFSC: INDB0001424 और बैंक का नाम Indusind Bank को डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर कर सकते हैं।
धन्यवाद!