यौन शोषण के मामले से दारोगा रवि रंजन कुमार को अदालत ने बरी कर दिया है। यह मामला वर्ष 2020 में सुर्खियों में रहा था। दारोगा पर बहारागोड़ा की शादीशुदा महिला से यौन शोषण करने, गर्भवती होने पर गर्भपात करवाने और अश्लील तस्वीर वायरल करने की धमकी देने का आरोप लगा था। उन्हें बरी करने का फैसला एडीजे 4 की अदालत से सुनाया गया।
कोर्ट शनिवार को सुनवाई कर रही थी। रवि रंजन की जब जमानत हुई थी, तब ही उसने कोर्ट के आदेश पर महिला को 2 लाख रुपये ऑनलाइन मुआवजा के रूप में दिया था। उसी का लाभ दारोगा को कोर्ट से मिला है। महिला से दारोगा की दोस्ती सितंबर 2020 में सोशल मीडिया के माध्यम से हुई थी। इसके बाद एक रात दारोगा महिला से मिलने के लिए उसके घर पर गया था।
रविरंजन बहरागोड़ा थाने में एसआई के पद पर कार्यरत थे। आरोप था कि उसने पति से भी तलाक करवा दिया था। परसूडीह गोलपहाड़ी मंदिर में घुमाने के बहाने शादी करने का आरोप लगा था। महिला को बिरसानगर मधुबन फ्लैट के एक कमरे में डेढ़ माह तक रखा था। बीमार को देखने के नाम पर वह समस्तीपुर में जाकर शादी कर ली थी। मामला दर्ज होने पर उसके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट निकला था। अब उसे कोर्ट ने बरी कर दिया है।
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