सोनारी में सुरक्षा गार्ड को मारपीट कर पैर तोड़ने और पत्थर टाइल्स से मारकर जख्मी करने वाला सोनारी बुधराम मोहल्ला के राजू साहू को अदालत ने मंगलवार को दोषी करार दिया है। अदालत ने बाद में आरोपी राजू साहू को एक साल तक शांति व्यवस्था बनाए रखने की हिदायत देते हुए पांच-पांच हजार की जमानत पर छोड़ दिया। मामले की सुनवाई एडीजे वन कुमार दिनेश की अदालत कर रही है। घटना एक अगस्त 2010 की है।
इस मामले में सोनारी डी ब्लॉक भागवत बस्ती के देव करण साहू ने मामला दर्ज कराया था। देव ने कहा था कि वह गार्ड की ड्यूटी करता है। आरोपी ने उस पर पत्थर से हमला किया था। पैर भी तोड़ दिया था। बाद परिजन टीएमएच ले गया जहां उनका इलाज हुआ। अदालत ने आरोपी राजू को भादवि की धारा 323 के तहत दोषी पाया है I
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