जमशेदपुर के बहुचर्चित राहुल अग्रवाल आत्महत्या मामले के सभी आरोपियों को कोर्ट से गहरा धक्का लगा है. जमशेदपुर की अदालत ने राहुल अग्रवाल के ससुर समेत पांचों आरोपियों को अग्रिम जमानत देने से मना कर दिया है. मामले में मृतक की पत्नी वर्षा अग्रवाल, ससुर प्रदीप चूड़ीवाला, सास कुसुम चूड़ीवाला, साला पीयूष चूड़ीवाला और साली मेघा चूड़ीवाला की अग्रिम जमानत अर्जी पर अपर जिला व सत्र न्यायाधीश दिनेश कुमार की अदालत में सुनवाई हुई. अदालत ने सभी आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी.
पुलिस से केस डायरी की मांग की थी
इसके पहले अदालत ने 18 मई को सुनवाई करते हुए पुलिस से केस डायरी की मांग की थी. केस के अनुसंधानकर्ता ने अदालत के आदेश पर कोर्ट में केस डायरी सबमिट की थी. अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 30 मई की तारिख तय की थी. इस मामले में मृतक के भाई अंकित कुमार के बयान पर बिष्टुपुर थाना में आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का मामला दर्ज कराया गया था. परिजनों ने पुलिस को सुसाइड नोट भी उपलब्ध करवाया था.
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