उपायुक्त की अध्यक्षता में आपूर्ति विभाग से संबंधित बैठक संपन्न
झारखंड सरकार के खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा पेट्रोल सब्सिडी योजना का शुभारंभ 26 जनवरी से किया जा रहा है। इस संबंध में आज- 21 जनवरी को उपायुक्त अरवा राजकमल ने सभी सम्बंधित पदाधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक आयोजित की। उपायुक्त ने सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि वे अपने-अपने प्रखंड अंतर्गत आवेदकों का आवेदन निर्धारित मोबाइल ऐप के माध्यम से विहित प्रपत्र में संग्रहित कराना तथा पंजीकरण की स्थिति में लाना सुनिश्चित करेंगे, ताकि पंजीकरण के पश्चात लाभुक ऐप के माध्यम से सब्सिडी हेतु दावा कर सकें। साथ ही सभी पंजीकृत सूची को जिला आपूर्ति कार्यालय को उपलब्ध कराएंगे।
BDO होंगे प्रखंड के नोडल पदाधिकारी
इसके अलावा सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि संबंधित प्रखंड के नोडल पदाधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। सभी प्रतिनियुक्त कर्मी पंचायत अंतर्गत कार्यरत जन वितरण प्रणाली विक्रेता से सहयोग प्राप्त कर अधिक से अधिक आवेदकों का पंजीकरण निर्धारित मोबाइल ऐप के माध्यम से कराना सुनिश्चित करेंगे।
NFSA एवं JSFSS के राशन कार्डधारियों को मिलेगा यह लाभ
बैठक में उपायुक्त ने बताया कि इस योजनाओं का लाभ NFSA या JSFSS के राशन कार्डधारियों को दो पहिया वाहन में उपयोग हेतु पेट्रोल सब्सिडी दी जानी है। सब्सिडी के रूप में प्रतिमाह एकमुश्त डीबीटी के माध्यम से उन्हें 250 रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे। इसे लेकर कुछ अहर्ता तय की गई है। इसके दायरे में आने वाले को ही उक्त योजना का लाभ मिल पाएगा। इस योजना के तहत प्रति कार्डधारी को महीने में अधिकतम 10 लीटर पेट्रोल मिलेगा। प्रति लीटर 25 रुपए सब्सिडी के रूप में उसके बैंक अकाउंट में भेजा जाएगा। इस योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री द्वारा 26 जनवरी को किया जाएगा। इस योजना के लाभ के लिए आवेदक मोबाईल App के माध्यम से आवेदन करेंगे।
कृपया इसे भी पढ़ें-‘पेट्रोल सब्सिडी योजना’ के तहत 24 घंटे में 16 हज़ार आवेदन
लाभ लेने के लिए ये हैं शर्तें
आवेदक को राज्य के NFSA या JSFSS का राशन कार्डधारी होना चाहिए। राशन कार्ड में परिवार के सभी सदस्यों का प्रमाणित आधार संख्या अंकित होनी चाहिए। आवेदक के आधार से बैंक खाता संख्या एवं मोबाईल संख्या जोड़ अपडेट होना चाहिए। आवेदक के वाहन का निबंधन आवेदक के नाम से होना चाहिए। आवेदक का वैद्य ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए।
दो पहिया वाहन झारखंड में निबंधित होना चाहिए
आवेदक का दो पहिया वाहन झारखंड में निबंधित होना चाहिए। आवेदक को अपना राशन कार्ड एवं आधार संख्या डालना होगा। इसके बाद उनके आधार में दिये मोबाईल नंबर पर OTP जायेगा। अभी तक का राशन कार्ड संख्या लॉगिन तथा परिवार के मुखिया का आधार का अंतिम आठ अंक का पासवर्ड होगा। OTP वेरिफिकेशन के बाद आवेदक राशनकार्ड में अपना नाम चुनते करते हुए गाड़ी का नंबर एवं ड्राइविंग लाइसेंस डालेंगे। वाहन संख्या जिला परिवहन पदाधिकारी के लॉगिंग में जायेगा, जिसे जिला परिवहन पदाधिकारी के द्वारा वेरीफाई किया जायेगा। वेरीफाई होने के बाद सूची जिला आपूर्ति पदाधिकारी के लॉगिंग में जायेगी।
शशांक शेखर विगत 30 वर्षों से पत्रकारिता, आकाशवाणी व सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं साथ ही लघु/फीचर फिल्मों व वृत्त चित्रों के लिए कथा-लेखन का कार्य भी विगत डेढ़ दशकों से कर रहे हैं. मशाल न्यूज़ में पिछले लगभग ढाई वर्षों से कार्यरत हैं.
Join Mashal News – JSR WhatsApp Group.
Join Mashal News – SRK WhatsApp Group.
सच्चाई और जवाबदेही की लड़ाई में हमारा साथ दें। आज ही स्वतंत्र पत्रकारिता का समर्थन करें! PhonePe नंबर: 8969671997 या आप हमारे A/C No. : 201011457454, IFSC: INDB0001424 और बैंक का नाम Indusind Bank को डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर कर सकते हैं।
धन्यवाद!